बारां

जिले में खाद की कमी, मप्र सीमा पर चैकपोस्ट रोकेगी कालाबाजारी

मप्र की सीमा पर स्थापित चैकपोस्ट पर पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

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Oct 14, 2024
मप्र की सीमा पर स्थापित चैकपोस्ट पर पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए

बारां. जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी न हो, तथा जिले को आपूर्तित उर्वरकों की सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश व अन्य जिलों में अवैध निकासी, परिगमन को रोकने तथा उर्वरक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए मप्र सीमा पर चैक पोस्ट स्थापित कर दी गई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रबी मौसम 2024-25 में जिले के विभिन्न स्थानों जैसे छबड़ा में धींन्गा राड़ी, खुरई, गूगोर, छीपाबडौद में बैजाजपुर, हरनावदाशाहजी, अटरू में बड़ौरा पुलिस चौकी, मांगरोल में बालुन्दा-लाल कोठी, बम्मोरी कलां, शाहाबाद में समरानियां, मुण्डियर, कस्बाथाना, सिरसोद कलां, हाटरी, बांसखेडा गुगल, ढिकवानी, गणेशपुरा, बैंहटा, देवरी, किशनगंज में नाहरगढ़ से एक किमी गुना रोड तिराहा, पचलावडा से पहले गणेशपुरा, रामगढ़ एवं बारां में धौलाकुआं पुलिस चौकी पर चैक पोस्ट की स्थापना की गई है। यहां पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

शिकायत पर कार्रवाई

यदि कोई विक्रेता राजस्थान के कृषक के आधार कार्ड पर मध्य प्रदेश के कृषकों को उर्वरक बिक्री करता है और चैक पोस्ट पर बिना बिल के उर्वरक ले जाता पाया जाता है तो उर्वरकों को वाहन के साथ जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जहां से उर्वरक कृषक द्वारा क्रय किया गया है उस विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियम आदेश 1985 एवं उर्वरक मूवमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1973 के तहत कार्रवाई होगी।

पुलिस रखेगी निगाह

प्रशासनिक अधिकारी/पुलिस अधिकारी के दायित्व- अपने अपने क्षेत्र में उर्वरक वितरण पर निगरानी रखेंगे व संबंधित चेक पोस्ट से उर्वरकों का परिगमन सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश व अन्य जिलों में न हो, सुनिश्चित करेंगे। प्रकरण सामने आने पर कृषि विभाग के नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित करेंगे।

विभागीय नोडल अधिकारी के दायित्व

अपने क्षेत्र की चेक पोस्ट पर सतत निगरानी रखना एवं जिले की सीमा से अन्य राज्य, अन्य जिले में अवैध तरीके से उर्वरकों की निकासी पाए जाने पर वैधानिक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करना।

Published on:
14 Oct 2024 12:34 pm
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