लाइसेंसधारी फूड कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जून से उन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
धारा-32 के अंतर्गत हो सकती है लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई
बारां. लाइसेंसधारी फूड कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जून से उन पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
एफएसएसएआई के फोसकॉस पोर्टल के जरिए सभी एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त खाद्य निर्माता, आयातक और निर्माता-निर्यातकों को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष शून्य उत्पादन होने पर भी फूड कारोबारियों को रिटर्न जमा करना ही होगा, ऐसा नहीं करने पर धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। एफएसएसएआई ऐसी संस्था है जो विशिष्ट लेबलिंग और पैकेजिंग आवश्यकताओं को अनिवार्य करके सटीक और ईमानदार वितरण को सुनिश्चित करती है। उपभोक्ता पारदर्शिता के हकदार हैं, इसलिए, लेबल पर उत्पाद का नाम, सामग्री, पोषण मूल्य, शेल्फ लाइफ और भंडारण की स्थिति जैसी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।
रिटर्न दाखिल करते समय ध्यान रखें
पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शून्य उत्पादन होने पर भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरेंडर कर दिया गया हो, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है।
31 मार्च-2025 से पहले नया लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तब भी रिटर्न भरना आवश्यक है।
पुन: पैङ्क्षकग या लेबङ्क्षलग करने वाले व्यवसायों को भी वार्षिक रिटर्न भरना है।
व्यापारी यहां से ले सकते हैं जानकारी
फॉसकोस पोर्टल पर जाएं : फॉसकोस.एफएसएसएआई.जीओवी.इन एफएसएसएआई हेल्पलाइन पर कॉल करें : 1800112100ईमेल करेें : हेल्पडेस्क- फॉसकोस. एफएसएसएआई. जीओवी. इन।
ऐसे करें दाखिल
चरण 1 : फॉसकोस पोर्टल पर लॉगिन करेें।
चरण 2 : बाएं मेनु में जाएं, वार्षिक रिटर्न भरें।
पालन न करने की स्थिति में यह भुगतने होंगे परिणाम
दंड 100 रुपए प्रतिदिन
1 जून 2025 से लागू
एफएसए अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
खाद्य कारोबार करने वाले उद्यमियों व व्यापारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न 31 मई तक दाखिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी भुगतनी होर्गी।
पलाश बंसल, सीए