5 वर्ष पूर्व शहर के साकेत धाम पार्क, मोटर मार्केट की बाउंड्री तथा सर्किट हाउस पार्क में निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके बकाया 24 लाख का भुगतान परिषद द्वारा अभी तक नहीं किया गया।
बारां. नगर परिषद की ओर से 5 वर्ष से निर्माण कार्य का भुगतान नहीं करने पर जिला वाणिज्यिक न्यायालय कोटा के आदेश पर कार्रवाई की गई। यहां स्पेशल सेल अमीन सरविन्दर कौर ने शुक्रवार को परिषद आयुक्त की कुर्सी तथा कार को कुर्की करने की कार्रवाई की।
नगर परिषद में शुक्रवार को पहुंची कोटा वाणिज्यिक न्यायालय की टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए कुर्की को अंजाम दिया। फरियादि ठेकेदार सतीश नागर ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व शहर के साकेत धाम पार्क, मोटर मार्केट की बाउंड्री तथा सर्किट हाउस पार्क में निर्माण कार्य करवाया गया था। इसके बकाया 24 लाख का भुगतान परिषद द्वारा अभी तक नहीं किया गया। बार-बार भुगतान की मांग करने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद 2022 में वाणिज्य न्यायालय कोटा में मामला दायर किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर भुगतान के लिए आदेश दिए, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं होने पर शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त की कुर्सी तथा कार को कुर्क कर नोटिस चस्पा किया गया।
वहीं दूसरी ओर नगर परिषद आयुक्त मोती शंकर नगर ने बताया कि पुराना मामला है, हमने फाइल सभापति के पास भिजवा रखी है। हमें 2 लाख तक के भुगतान करने का ही अधिकार है। आयुक्त को 28 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त नागर ने बताया कि इससे पूर्व भुगतान करवा दिया जाएगा।