बारां

राजस्थान के इस जिले में 37 करोड़ से बनेंगी सड़कें, होली पर मिली कई बड़ी सौगात

Rajasthan Budget Latest News: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2025-26 वित्त एवं वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के तहत पर बारां जिले को कई सौगात दी है।

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Mar 13, 2025

बारां। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2025-26 वित्त एवं वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के तहत पर छबड़ा नगरपालिका को क्रमोन्नत करने समेत बारां जिले को कई सौगात दी है। इससे जिले में सिंचाई, स्वास्थ्य, सडक़ आदि के करोड़ों की लागत से विकास कार्य होंगे। वर्तमान में छबड़ा नगरपालिका ग्रुप डी में है।

अब बजट घोषणा में इसे क्रमोन्नत कर उसका दर्जा बढ़ाया गया है। इससे नगरपालिका में कुछ पद सृजित किए जाएंगे तथा नगरपालिका का बजट भी बढ़ेगा। इससे छबड़ा के शहरी क्षेत्र का सुनियोजित विकास ओर नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

यहां बनेंगी सड़कें

अटरू क्षेत्र में मनोहरपुर से सहरोद तक सडक़ 4 किमी, शाहाबाद में मुण्डियर से राजपुर बैहठा सडक़ 18 किमी 18 करोड़ रुपए, किशनगंज के विभिन्न गांवों में सीसी रोड 8 किमी 14 करोड़ रुपए, छबड़ा क्षेत्र के कोटा-धरनावदा सडक़ का सुदृढ़ीकरण कार्य 1.5 किमी. 5 करोड़ रुपए, छबड़ा क्षेत्र में रिझा से दिलोद सडक़ वाया फूलबड़ौदा सडक़ का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य 10 किमी (छबड़ा), छबड़ा क्षेत्र में सडक़ निर्माण 10 करोड़ रुपए, मामली से पचलावदा गणेशपुरा सडक़ 4.5 किमी (किशनगंज) 3 करोड़ 20 लाख रुपए, सम्पर्क सडक़ माधोपुरा (किशनगंज) 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

अतिकुपोषित को मिलेगा अधिक पोषण

प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में ऐसे बच्चों को दिये जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की घोषणा की गई है। इससे जिले के अतिकुपोषित बच्चों को अधिक बेहतर पोषण मिलेगा। जिले के सारथल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया है। देवरी-सिरसीपुरा तालाब की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए वहीं, रेपी नदी में होडापुरा गांव के पास एनिकट (शाहबाद) के लिएं 8 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की गई है।

अब बन सकेंगे अधिक ऊंचे भवन

प्रदेश के नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति, नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी गई है।


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