एडीजे प्रीति नायक ने पांच वर्ष पूर्व नवविवाहिता पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले का निर्णय सुनाया।
छबड़ा। एडीजे प्रीति नायक ने पांच वर्ष पूर्व नवविवाहिता पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले का निर्णय सुनाया। इस मामले में दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
एपीपी रईस अहमद खान ने बताया कि छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव निवासी रामकल्याण मालव के पुत्र निर्मल मालव की शादी मई 2017 में इसी गांव के कृष्णकुमार मालव की पुत्री सीमा (25) के साथ हुई थी। शादी के दो-तीन बाद निर्मल सीए की पढ़ाई करने जयपुर चला गया और सीमा अपने पीहर रहने लगी। सीमा अपनी शादी से खुश नहीं थी।
उसका अफेयर उसकी बुआ के लड़के सुरेंद्र (27) पुत्र भंवरलाल मालव निवासी कडैयानोहर के साथ पिछले 3-4 साल से चल रहा था। सीमा ने अपने प्रेमी संग मिलकर निर्मल की हत्या की साजिश रची और पति को सरप्राइज देने के लिए जयपुर से खजूरिया बुलवा लिया।
यहां 28 जुलाई 2017 की रात लगभग 12 बजे तीन बार मोबाइल कर उसे गांव के स्कूल में बुलवाया। सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर शाल से पट्टी व हाथ-पांव भी बांध दिए। इस दौरान स्कूल के बरामदे के खंभे के पीछे छिपकर बैठे सुरेंद्र व सीमा ने निर्मल का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसे स्कूल के बरामदे में लेटा दिया।
पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया और जांच में अपराध प्रमाणित होने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया, जहां एडीजे ने दोनो को दोषी पाते हुए आजीवन की सजा से दंडित किया। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मोबाइल कॉल डिटेल की मदद ली थी, जिससे यह मामला खुला था।