बरेली

बीडीए ने कॉलोनाइजरों पर कसा शिकंजा, 4 अवैध कॉलोनियों ध्वस्त, जाने किस पर हुई कार्रवाई

बीडीए ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम रम्पुरा और आस-पास के इलाकों में चार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

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May 17, 2025

बरेली। बीडीए ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम रम्पुरा और आस-पास के इलाकों में चार अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

इन कॉलोनियों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे और सरकारी नियमों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए किया जा रहा था। कॉलोनाइजरों द्वारा सड़कें बनाई जा रही थीं, बाउंड्रीवाल खड़ी की जा रही थी, साइट ऑफिस बनाए जा रहे थे और प्लॉटों का चिन्हांकन किया जा रहा था।

ये कॉलोनाइजर करा रहे थे निर्माण कार्य

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने बताया कि अजय मिश्रा, रक्षपाल गुप्ता और अनस ने ग्राम रम्पुरा में करीब 8000 वर्गमीटर भूमि पर कॉलोनी विकसित करनी शुरू की थी। वीरू पटेल और लियाकत खां ने 3000 वर्गमीटर में निर्माण कार्य कराया। मुजाहिद और फजरूद्दीन द्वारा भी 3000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। वहीं नरेन्द्र पटेल और इरशाद खां ने 4000 वर्गमीटर जमीन पर कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरु किया था।

बुलडोजर से किया गया निर्माण ध्वस्त

बीडीए की प्रवर्तन टीम ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए मौके पर पहुंच कर बुलडोजर से कॉलोनियों के निर्माण कार्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल तथा संयुक्त सचिव दीपक कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

बीडीए की जनता से अपील

बीडीए के अफसरों ने जनता से स्पष्ट रूप से अपील की है कि वे बिना किसी वैध स्वीकृति एवं मानचित्र के कोई प्लॉट न खरीदें और न ही अवैध निर्माण में शामिल हों। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किए गए सभी निर्माण कार्यों को कभी भी गिराया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में प्राधिकरण किसी भी प्रकार के वित्तीय या अन्य नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

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