बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। यह आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
लखनऊ/बरेली। बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। यह आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने आदेश में कहा कि हालात को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है। ऐसे में जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि इस दौरान —
सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के SMS संदेश
मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाएं
ब्रॉडबैंड सेवाएं (FTTH, ADSL, DSL या वायरलेस)
पूरी तरह बंद रहेंगी।
यह आदेश भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 तथा टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के अंतर्गत जारी किया गया है।
इसकी जानकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी व एसएसपी बरेली, सभी टेलीकॉम कंपनियों (बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेज दी गई है।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।