बिजली चोरी कर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाने एवं जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विद्युत चोरी निरोधक थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
बिजली चोरी कर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाने एवं जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर विद्युत चोरी निरोधक थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। आरोपी को जिला सेशन न्यायालय बालोतरा में पेश किया गया। जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बाड़मेर के विद्युत चोरी निरोधक थाना प्रभारी मंगलसिंह ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को बिजली चोरी के प्रकरण में 54 हजार 336 रुपए की जुर्माना राशि नहीं भरने पर सतर्कता जांच अधिकारी ने एपीटीपीएस थाने में लालाराम पुत्र माणकाराम निवासी शिवकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रकरण में जांच अनुसंधान कर आरोपी को जुर्माना राशि जमा करने के लिए पाबंद किया गया। करीब तीन साल के बाद भी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर गुरुवार को थाना प्रभारी के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल रूगनाथराम व पुखराज की टीम ने आरोपी लालाराम को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने पर लालाराम को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
थाना प्रभारी के अनुसार वर्तमान में एपीटीपीएस थाने में वर्ष 2023 में कुल 227 एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें 201 में कार्रवाई कर निस्तारण किया। 2024 में 116 प्रकरण दर्ज किए गए। जिसमें से 47 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया है। अब कुल 95 प्रकरणों पर अनुसंधान जारी हैं जिसमें जुर्माना राशि जमा नहीं दर्ज हैं। इस संबंध में दोषी को 15 दिन का नोटिस जारी किया गया हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।