बाड़मेर

बाड़मेर में धारा 144 रहेगी लागू…संशोधित निर्देश किए जारी, होली के साथ अब शब-ए-बारात का भी जिक्र

होली पर्व पर जिला कलक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के आदेश को लेकर विधानसभा में मामला उठने के बाद 4 मार्च को जारी आदेश में होली के साथ अब शब-ए-बारात का भी जिक्र किया गया है।
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Mar 06, 2023
Section 144 will remain in force in Barmer

बाड़मेर। होली पर्व पर जिला कलक्टर की ओर से धारा 144 लागू करने के आदेश को लेकर विधानसभा में मामला उठने के बाद 4 मार्च को जारी आदेश में होली के साथ अब शब-ए-बारात का भी जिक्र किया गया है।

जिला कलक्टर लोकबंधु की ओर से जारी संशोधित आदेश में अब 15 मार्च तक जारी रहने वाली धारा 144 का संशोधित आदेश किया गया है। शब-ए-बारात और होली दोनों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का उल्लेख है।

अब यह आदेश में

● कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा। न ही प्रदर्शन करेगा।

● कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ बंद बोतल, डिब्बों, कांच की बोतल में भी लेकर नहीं चलेंगे। बिना इजाजत जुलूस नहीं निकालेंगे

● धर्म, जाति, सम्प्रदाय एवं राष्ट्र के संबंध में नकारात्मक, अरूचिकर, अनैतिक एवं भावनाओं को भड़काने या आहत करने वाला कथन या कृत्य नहीं करेंगे।

● स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृत्रिम रसायनिक द्रव्य, ग्रीस ,तेलीय पदार्थ, डाइज मिश्रण का उपयोग नहीं करेंगे।

पूर्व में यह निर्देश किए थे जारी

● कोई भी समुदाय को व्यक्ति ऐसी ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही नारेबाजी करेगा जिससे संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे

●कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे जिससे किसी दूसरे संप्रदाय और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे।

●किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने को प्रेरित करेंगे।

●रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन,धूल, कीचड़, ऑयल पेंट का उपयोग नहीं करेंगे।

●रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगाएंगे और न ही उन पर फेकेंगे।

●किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा होते हुए रंग नहीं डालेंगे जिससे सांप्रदायकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हों।

●हथियारों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे।

●सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही मदिरा का आवागमन करेगा। इसका प्रयोग करेंगे।

●बिना इजाजत जुलूस नहीं निकालेंगे

●धर्म, जाति, सम्प्रदाय एवं राष्ट्र के संबंध में नकारात्मक, अरूचिकर, अनैतिक एवं भावनाओं को भड़काने या आहत करने वाला कथन या कृत्य नहीं करेंगे।

●स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृत्रिम रसायनिक द्रव्य, ग्रीस ,तेलीय पदार्थ, डाइज मिश्रण का उपयोग नहीं करेंगे। उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

Updated on:
06 Mar 2023 02:22 pm
Published on:
06 Mar 2023 02:22 pm