भरतपुर

Bharatpur Crime : इकतरफा प्यार में युवती की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को दी उम्रकैद, पिता-भाई को भी सजा

Bharatpur Crime : वो युवती से करता था इकतरफा प्यार। युवती अनदेखी जब बर्दाश्त नहीं हुई तो एक दिन उसे गोली मार दी। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही पिता-भाई को भी 3-3 साल की सजा सुनाई है। पूरा मामला जानिए।

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भरतपुर में न्यायालय से आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस। फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में 4 साल पहले एक लड़की की प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और उसके पिता और भाई को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्य आरोपी को 20 हजार और उसके भाई और पिता को 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने 4 साल पहले एक लड़की की हत्या कर दी थी।

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आरोपी सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचा, गोली मारकर हो गया फरार

लोक अभियोजक कुलदीप धनकड़ ने बताया कि कोतवाली इलाक स्थित मुखर्जी नगर कॉलोनी में 26 जनवरी 2021 की सुबह उसी कॉलोनी के रहने वाले युवक सुनील (24 वर्ष) ने अंकिता (19 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी सुनील पर अंकिता से इकतरफा प्यार करने का आरोप था। 26 जनवरी के दिन अंकिता अपनी छत पर घूम रही थी। अंकिता के पिता शक्ति राजपूत और मां रेखा स्कूल गए हुए थे। दोनों ही सरकारी अध्यापक हैं। घर पर अंकिता और उसकी बड़ी बहन कनिष्का थी।

इस दौरान आरोपी सुनील घर के बगल में सीढ़ी लगाकर अंकिता की छत पर पहुंचा और अंकिता के पेट में दांई ओर गोली मारकर फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुन अंकिता की बड़ी बहन कनिष्का छत पर पहुंची, तब तक सुनील फरार हो चुका था। कनिष्का ने अपने माता-पिता को फोन कर घटना के बारे में बताया। सुनील को भागते समय कॉलोनी के लोगों ने देख लिया था।

आरोपी और उसके पिता-भाई को भी सजा

घटना के बाद तुरंत अंकिता को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंकिता के पिता की शिकायत पर सुनील को 4 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था। सुनील के साथ उसके पिता वीरेंद्र और भाई राकेश को भी गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद शनिवार को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही सुनील को पुलिस से बचाने के आरोप में पिता वीरेंद्र और भाई राकेश सिंह को 3-3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

26 जनवरी 2021 की मृतका युवती अंकिता के पिता शक्ति सिंह सिह नेे एक तहरीरी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि मैं और मेरी पत्नी सुबह सात बजे घर से कुकुड़ा डीग गए थे। हम जब कुम्हेर पहुंचे तो कनिष्का को का फोन आया और उसने बताया कि छोटी बहन अकिता को सुनील पुत्र वीरेन्द्र ने छत पर गोली मार दी है।

जब हम घर पहुंचे तो उसने बताया कि कॉलोनी वाले अंकिता को आरबीएम अस्पताल लेकर गए है। मैं जब अस्पताल पहुंचा तो चिकित्सकों ने अंकिता को मृत घोषित कर दिया। अंकिता की दाहिनी ओर गोली का निशान था। पूर्व में भी कई बार सुनील ने अंकिता का मोबाइल छीनकर बदतमीजी की थी।

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Published on:
31 Aug 2025 11:26 am
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