भिलाई

दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक बर्खास्त, पीड़िता बोली- जांच के नाम निजी वाहन में…

CG Rape case: महिला से दुष्कर्म के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भिलाई तीन थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे को सेवा से बर्खास्त कर दिया है…

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Dec 27, 2025
दुष्कर्म के आरोप में आरक्षक बर्खास्त ( Photo - Patrika )

CG Rape case: पुलिस विभाग की छवि को गंभीर रूप से धूमिल करने वाले मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने भिलाई तीन थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी आरक्षक पर एक महिला से दुष्कर्म, पद के दुरुपयोग और आपराधिक कृत्य जैसे गम्भीर आरोप प्राथमिक जांच में सिद्ध पाए गए हैं।

CG Rape case: सुनसान जगह में किया आपराधिक कृत्य

आरक्षक अरविंद कुमार मेंढे की नियुक्ति वर्ष 2008 में हुई थी और वह वर्तमान में पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में पदस्थ था। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(ए)(आई) के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता को बहाने से बुलाया, निजी वाहन में ले जाकर सुनसान स्थान पर उसके साथ आपराधिक कृत्य किया।

तकनीकी साक्ष्यों से हुई पुष्टि

मामले की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान के आधार पर साक्ष्य एकत्र किए। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। यह भी सामने आया कि घटना के बाद आरोपी फरार रहा और विभागीय नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। पीडि़ता के पुत्र को जेल से छुड़ाने का प्रलोभन देकर अपराध करने का तथ्य भी जांच में उजागर हुआ।

बिना विभागीय जांच सीधे बर्खास्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी विजय अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) के तहत प्रदत्त विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बिना नियमित विभागीय जांच के आरोपी आरक्षक को सीधे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कृत्य अत्यंत गंभीर, अनैतिक और पुलिस अनुशासन के विपरीत है।

Published on:
27 Dec 2025 02:11 pm
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