लाइसेंस निरस्त करने की भी तैयारी,
भिलाई. पल्स हॉस्पिटल, नेहरू नगर को स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को नोटिस थमाया। इसमें संस्थान का संचालन तत्काल बंद करने व जिलाधीश और पर्यवेक्षी प्राधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट, जिला दुर्ग को लाइसेंस निरस्त करने नस्ती प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी है। यह कार्रवाई निरीक्षण में दिए गए निर्देशानुसार की गई।
30 को किए थे निरीक्षण
नोडल अधिकारी ने नोटिस में बताया है कि 30 सितंबर 2023 को पल्स हॉस्पीटल, नेहरू नगर, भिलाई का निरीक्षण किया गया था। इसके तहत की गई जांच के मुताबिक अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की नवीनीकरण का प्रस्तुत आवेदन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल, रायपुर से जारी पत्र 10 अगस्त 2023 के अनुसार निरस्त किया गया है। इसमें इन्हे बिना वैध प्राधिकार के संस्थान का संचालन का कार्य नहीं किए जाने के लिए कहा गया था, इसके बाद भी संस्थान का संचालन निरंतर 10 अगस्त 2023 से जारी रखते हुए, आए मरीजों का चिकित्सकीय कार्य संपादित किया जा रहा है, जो कि नर्सिंग होम एक्ट-2013 के तहत दंडनीय अपराध है।
आदेश का किया अनदेखी
संस्थान ने पहले जारी आदेश आदेश को अनदेखा करते हुए बुधवार को किए गए, दुबारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान भी आपका संस्थान संचालित पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल व छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का घोर उल्लंघन है। इसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किए जाने के लिए नस्ती जिलाधीश व पर्यवेक्षी प्राधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट, जिला, दुर्ग को प्रस्तुत की जा रही है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।
एनओसी पेश करने के बाद शुरू करें संस्थान
नोटिस में कहा गया है कि गंभीरता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल, रायपुर से जारी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन का वैध प्रमाण-पत्र जारी होने तक नर्सिंग होम एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 (क) (1) के तहत अपना चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद कर, इस कार्यालय को पर्यावरण एनओसी पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करना सुनिश्चित करें।
क्यों आयुष्मान कार्ड से नहीं कर रहे उपचार
पल्स अस्पताल के संचालक को नोटिस देकर पूछा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत चिकित्सालय में हितग्राहियो को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में चिकित्सालय का 30 सितंबर व बुधवार को निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय परिसर में योजनांतर्गत मान्यता व दिशानिर्देशों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में डिस्प्ले बोर्ड, बैनर फ्लेक्स नहीं पाया गया। चिकित्सालय में उपचार करवाने वाले मरीजों ने चर्चा के दौरान उपचार आयुष्मान कार्ड से नहीं किए जाने की जानकारी मिली। वहीं चिकित्सालय में भर्ती समस्त मरीजों का उपचार आयुष्मान कार्ड से किया जाना है। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की संख्या के अनुपात मे आयुष्मान कार्ड से उपचार की संख्या भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।
6 अक्टूबर तक मांगा जवाब
शासन की महात्वाकांक्षी योजना में रुचि नहीं ली जा रही है, इसके कारण आपकी मान्यता समाप्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में 6 अक्टूबर 2023 तक अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश करने निर्देश दिया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सखा एक्स-रे सेंटर को तत्काल बंद करने नोटिस
नोडल अधिकारी ने 4 अक्टूबर 2023 को सखा एक्स-रे सेंटर, दुर्ग रोड, धमधा, दुर्ग का निरीक्षण किया। इसके तहत किए गए जांच में अपष्टि प्रबंधन का नवीनीकरण का प्रस्तुत आवेदन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल, रायपुर ने अटल नगर, रायपुर ने 21 अगस्त 2023 के अनुसार निरस्त किया गया है। इसमें इन्हें बिना वैध प्राधिकार के संस्थान का संचालन का कार्य नहीं किए जाने के लिए कहा गया था, इसके बाद भी संस्थान का संचालन निरंतर 21 अगस्त 2023 से जारी रखते हुए, आए मरीजों का संबधी कार्य किया जा रहा है, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत दंडनीय अपराध है। अत: तत्काल पर्यावरण संरक्षक मंडल, रायपुर से जारी जैव चिकित्सा अधिकार जारी होने तक नर्सिग होम एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 (क) (1) के तहत अपना चिकित्सकीय व्यवसाय का बंद कर इस कार्यालय को पर्यावरण एनओसी पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करना तय करें।
न्यू ढिल्लन नर्सिंग होम मिला बंद
जिला नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट शाखा डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला व टीम ने बुधवार को न्यू ढिल्लन नर्सिंग होम स्टेशन रोड, दुर्ग, गंगोत्री हॉस्पिटल, धमधा सखा एक्सरे सेंटर, धमधा का निरीक्षण किया। इसमें पूर्व में की गई कार्रवाई मुताबिक न्यू ढिल्लन नर्सिंग होम बंद पाया गया। गंगोत्री हॉस्पिटल का नवीन लाइसेंस जारी किए जाने के लिए निरीक्षण कर जांच में सही पाया गया। सखी एक्सरे सेंटर का पर्यावरण एनओसी नहीं पाया गया। इसे बंद करने का निर्देश दिया गया।
सुधार नहीं हुआ तो की जाएगी कार्रवाई
डॉक्टर जेपी मेश्राम, सीएमएचओ, दुर्ग ने बताया कि निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किए हैं। जिसमें जो कमी है, उसे वे दूर नहीं करते हैं। तब कार्रवाई की जाएगी।