भिलाई

DJ Ban in CG: तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा, 4 वाहन और एक लाइट सेट जब्त

DJ Ban in CG: डीजे, लाईट ट्रस्ट संचालक और एक समिति सदस्य के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 285 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया।

2 min read
Sep 08, 2025
4 डीजे और एक लाइट सेट जब्त (Photo PAtrika)

DJ Ban in CG: गणेश उत्सव के अवसर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। चार डीजे वाहन, एक लाईट ट्रस्ट सेट जब्त की। डीजे, लाईट ट्रस्ट संचालक और एक समिति सदस्य के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 285 बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया।

सुपेला थाना टीआई विजय यादव ने बताया कि रावणभाठा में शेख जिशान ने वाहन में डीजे बॉक्स रखकर तेज आवाज में बजा रहा था। सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग टीम को मौके पर भेजा गया। गाड़ी समेत डीजे को थाना लाकर कार्रवाई की गई। बोरसी निवासी गोविंदा साहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इधर युवकों ने पुलिस कार्रवाई की सूचना सेक्टर-2 के पार्षद को दी। वे तत्काल सुपेला थाना पहुंचे। थाना में पहले से ही दर्जनों महिला- पुरुष समिति कार्यकर्ता मौजूद थे। काफी देर तक थाना प्रभारी के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन डीजे को नहीं छोड़ा।

सड़क पर लाईट ट्रस्ट सेट लगाने पर कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सुराना कॉलेज चौक और रूमी बाबा द्वार के सामने आम सड़क पर लाइट ट्रस्ट सेट लगाने से यातायात बाधित हो रहा था। संचालक मुस्कान मित्तल और काल रात्रि गणेशोत्सव समिति के सदस्य आफताब कुरैशी के खिलाफ अपराध दर्ज कर सेटअप जब्त किया गया।

दुर्ग पुलिस ने पूर्व में डीजे संचालकों की बैठक लेकर त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कुछ संचालकों ने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना अनुमति डीजे बजाया। थाना मोहन नगर क्षेत्र में दुर्गा चौक, शंकर नगर में चारपहिया वाहन में विकांत यादव उर्फ विक्की और शक्तिनगर में वाहन में रखकर गजेन्द्र देवांगन द्वारा डीजे बजाए जाने पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र के सुराना कॉलेज के सामने पवन राहंगडाले ने वाहन में डीजे बजाकर नियम तोड़ा। इन सभी पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

Updated on:
08 Sept 2025 01:08 pm
Published on:
08 Sept 2025 01:07 pm
Also Read
View All

अगली खबर