भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में धारा 144 फिर से लागू

जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश की पालना में निषेधाज्ञा अवधि 21 फ रवरी तक बढ़ा दी है। । पूर्व में जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी। 144 dhara in Bhilwara
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Updated: 29 Jan 2021, 12:31 PM IST
144  dhara in Bhilwara
144 dhara in Bhilwara


भीलवाड़ा। जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते ने आदेश जारी कर पूर्व में जारी आदेश की पालना में निषेधाज्ञा अवधि 21 फ रवरी तक बढ़ा दी है। । पूर्व में जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी।


वैवाहिक समारोह में अधिकतम 100 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2000 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र ग्रामीण व शहरी में 21 फ रवरी तक निषेधाज्ञा रहेगी। पूर्व में जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव नियंत्रण एवं मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकठ्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

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