Bhilwara Crime: नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल की सजा और 59 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। मामले में 22 दस्तावेज और 18 गवाह पेश किए गए।
भीलवाड़ा: विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो प्रथम) ने नाबालिग से एक साल पूर्व हुए बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुलाबपुरा थाने में 19 अप्रैल 2024 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दी थी।
रिपोर्ट में बताया कि उसकी भतीजी 17 अप्रैल 2024 की रात सिर दर्द होने पर दवा लेने गांव के बाहर की दुकान पर गई थी। वहां आरोपी सुखदेव बैरवा ने अगवा कर लिया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना नहीं तो जान से मार देगा। फिर पीड़िता घर पर चली गई।
अगले दिन घर वालों को बताया, तब घर वालों ने आरोपी सुखदेव को इस बात का उलाहना दिया। इस पर वह मारपीट पर उतारू हो गया और धमकाने लगा। फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ जुर्म प्रमाणित करने के लिए 22 दस्तावेज और 18 गवाह पेश किए। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी सुखदेव बैरवा को 10 साल सश्रम कारावास और 59 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।