Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है।
Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है। यहीं वजह है कि विभाग ने इन वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दी है। Bhilwara Transport Department
इनमें दुपहिया वाहन ही नहीं चौपहिया वाहन तक शामिल है। विभाग के निर्णय से वाहन स्वामियों में खलबली है। इन वाहनों की पंजीकृत अवधि १ अप्रेल २००३ से ३१ मार्च २००६ के बीच है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा ५३ (१) पन्द्रह साल पुराने मोटर वाहनों का रजिस्टे्रशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नवीनीकरण कराना जरूरी है। इसके बिना उनको सड़कों पर नहीं दौड़ाया जा सकता। परिवहन विभाग ने ३१ दिसम्बर २०२१ तक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया था। इसके बाद भी वाहन स्वामी आगे नहीं आए। इनमें गैर परिवहन के ४८ हजार ६२४ तथा परिवहन के ४ हजार ४५० वाहन शामिल है। विभिन्न सीरिज के इन वाहनों में कई टैक्सी परमिट तक के वाहन है।
ये अब संचालन योग्य नहीं
विभाग ने सार्वजनिक रूप से सूचना भी दी। इसके बाद भी वाहन स्वामी नवीनीकरण के लिए आगे ही नहीं आए। एेसे में परिवहन विभाग ने माना कि यह वाहन अब संचालन योग्य नहीं है। अगर इनको सड़कों पर दौड़ाया जाता है तो यह आमजन के लिए खतरा साबित होंगे। जिन आरसी को निलंबित की गई उनमें कई पूरी की पूरी सीरिज के वाहन स्वामियों में एक भी नवीनीकरण के लिए आगे नहीं आया। हालांकि अब भी वाहन स्वामियों के पास एक पखवाड़े का समय है।
कोरोना ने पौने दो साल का मौका भी दिया
विभाग को वर्ष-२०२० में एेसे वाहनों की आरसी निलंबित करनी थी। लेकिन मार्च-२०२० से कोरोना महामारी आ गई। उसके बाद केन्द्र सरकार ने निर्णय लेते हुए ३० नवम्बर २०२१ तक सभी वाहनों के दस्तावेजों को वैद्य मानने के आदेश दिए। इसके चलते परिवहन विभाग ने अब यह निर्णय लिया। फिर भी यह वाहन सड़कों पर दौड़ते है तो इनको जब्त करके वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा।
इनका कहना है
पन्द्रह साल पुराने वाहनों की आरसी को नवीनीकरण नहीं कराने पर निलंबित कर दिया है। नवीनीकरण के अभाव में यह वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते। हालांकि एक पखवाड़े का समय ओर दिया जा रहा है कि वाहन स्वामी नवीनीकरण करवा सकते है।
- वीरेन्द्रसिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा