फूलिया कलां मामले में एनजीटी के फैसले की अनुपालना के लिए गठित संयुक्त समिति में जिला प्रशासन ने किया अहम बदलाव
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) भोपाल की ओर से पर्यावरण से जुड़े मामलों में दिखाई जा रही सख्ती का असर भीलवाड़ा प्रशासन में साफ देखने को मिल रहा है। फूलिया कलां निवासी हबीब मोहम्मद के मामले में एनजीटी के फैसले की अनुपालना के लिए गठित संयुक्त समिति में जिला प्रशासन ने अहम बदलाव किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस समिति में उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) फूलियाकलां की जगह अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) शाहपुरा को नियुक्त किया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने इस संबंध में 'अति-आवश्यक' आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से अधिकारी का स्तर एसडीएम से बढ़ाकर एडीएम करने से यह स्पष्ट है कि एनजीटी के इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जा रहा है।
एनजीटी भोपाल में हबीब मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य प्रकरण जो फूलियाकलां में बजरी का मामला है वह विचाराधीन है। इसमें एनजीटी ने 17 अप्रेल को अपना निर्णय सुनाया था। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिए भीलवाड़ा जिला कलक्टर ने पहले प्रारंभिक आदेश में प्रशासन की ओर से संयुक्त समिति में प्रतिनिधि के रूप में फूलियाकलां के उपखण्ड अधिकारी को नियुक्त किया था। लेकिन इस आदेश के महज तीन दिन बाद ही प्रशासन को इस व्यवस्था में संशोधन करना पड़ा है। जिला कलक्टर संधू ने नए संशोधित आदेश में कहा है कि पूर्व में नियुक्त एसडीएम फूलियाकलां के स्थान पर अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा को इस संयुक्त समिति में प्रशासन का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। हालांकि आदेश में शेष शर्तें यथावत रखी गई है। हबीब मोहम्मद ने एनजीटी में अपनी दायर याचिका में बताया कि फूलियाकलां से निकलने वाली खारी व मानसी नदी से बे तरतीब तरीके से बजरी का दोहन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर फूलियाकलां, गणपतियाखेड़ा तथा सणगारी गांव के ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसे लेकर ग्रामीणों ने वे ब्रिज में तोड़फोड़ की थी। ग्रामीण लगातार इस बजरी की लीज को निरस्त करने की मांग भी कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मांडलगढ़ पुलिस और जिला विशेष टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लग्जरी कार से 14.720 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि 28 अप्रेल को डीएसटी प्रभारी अशोक कड़वा को मुखबिर से सूचना मिली कि कार में अवैध रूप से मादक पदार्थ तस्करी कर लाया जा रहा है। सूचना पर रात्याखेड़ा के निकट नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान कार को रोकने का इशारा किया। चालक पुलिसकर्मियों को देखकर वापस गाड़ी घुमाकर भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर रामपुरिया धाकड़खेड़ी रोड पर घेराबंदी कर कार को रुकवा लिया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे कट्टे से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ। शिवपुरा, थाना पारसोली, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी रतनलाल मीणा को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।