विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) जगदीश प्रसाद शर्मा ने घर में गांजा रखने के पांच साल पुराने मामले में तिलकनगर निवासी दुर्गालाल उर्फ दुर्गेश गुर्जर को दोषी माना। अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई। वहीं एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 8 जनवरी 2020 को मांडल […]
विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) जगदीश प्रसाद शर्मा ने घर में गांजा रखने के पांच साल पुराने मामले में तिलकनगर निवासी दुर्गालाल उर्फ दुर्गेश गुर्जर को दोषी माना। अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई। वहीं एक लाख बीस हजार रुपए जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 8 जनवरी 2020 को मांडल थाने के तत्कालीन प्रभारी राजेन्द्र गोदारा को पुलिस की विशेष टीम ने सूचना दी कि भीलवाड़ा िस्थत बड़लियास हाउस के पास यूनिक बिल्डर कॉलोनी में एक मकान में सेक्स रैकेट पकड़ा है। इस पर थानाप्रभारी मौके पर पहुंचे। टीम की कार्रवाई के दौरान मकान के ऊपर की तल पर कमरे में 74 किलो गांजा बरामद हुआ। मकान को अभियुक्त दुर्गालाल ने किराए पर ले रखा था। मांडल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अभियुक्त दुर्गालाल को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने अभियुक्त के खिलाफ 9 गवाह और 54 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।