मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को Unemployment allowance पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
भीलवाड़ा।
मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को Unemployment allowance पाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पुरुष आशार्थियों को 3 हजार तथा दिव्यांग एवं महिलाआशार्थियों को 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष अथवा पात्र रहने तक दिया जाएगा।
जिला रोजगार अधिकारी मुकेश गुर्जर ने बताया कि मु यमंत्री युवा सबल योजना के तहत Unemployment allowance पाने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। दूसरे राज्यों से राजस्थान में बहू बनकर आई पात्र महिला अभ्यर्थियों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकेगा। इसके लिए विवाह पंजीयन सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार आयकर प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
आयकर प्रमाणपत्र तहसीलदार के माध्यम से बनाया जा रहा है तो तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर के साथ तहसील से डिस्पेच आवश्यक है। यह प्रारूप नोटेरी के माध्यम से बनवाया जा रहा है तो उस पर नोटेरी का नाम, क्षेत्र, रजिस्ट्रेशन संख्या, एक्सपायरी तारीख सहित नोटेरियल रजिस्टर में इंद्राज व डिस्पेच अनिवार्य होगा। आवेदक स्नातकोत्तर का नियमित छात्र है या मनरेगा में पंजीकृत है अथवा उसके खिलाफ अपराधिक रिकॉर्ड है, तो भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ई-मित्रों की भी जांच की जाएगी, जिनके यहां से अधिक सं या में आवेदन अपलोड किए जा रहे हैं। नियमों की पालना नहीं करने पर भत्ता जारी किया जाता है, तो इसकी जि मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। इसलिए दस्तावेजों के गहन अध्ययन के बाद ही भत्ता जारी करें। आवेदक राज्य के किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी होनाचाहिए। प्रार्थी राजकीय या निजि सेवा में सेवारत नहीं हो तथा स्वरोजगार भी नहीं हो। योजना के लिए 30 वर्ष तक के सामान्य आशार्थी तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग आशार्थी की आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवस्क बच्चों की
सम्मिलत आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। प्रार्थी केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति या सहायता का लाभ नहीं ले रहा हो।
इन शर्तों का करना होगा पालन
आवेदक राज्य के किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी
होन चाहिए। प्रार्थी राजकीय या निजि सेवा में सेवारत नहीं हो तथा स्वरोजगार भी नहीं हो। योजना के लिए 30 वर्ष तक के सामान्य आशार्थी तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग आशार्थी की आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवस्क बच्चों की सम्मिलित आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। प्रार्थी केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति या सहायता का लाभ नहीं ले रहा हो।
किसको कितना Unemployment allowance
पुरुष 3000
महिला 3500
दिव्यांग 3500