पंचायतीराज विभाग ने आबादी भूमि के पट्टों का हस्तान्तरण या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है
भीलवाड़ा।
पंचायतीराज विभाग ने आबादी भूमि के पट्टों का हस्तान्तरण या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। सरकार के इस कदम से जिले की 384 पंचायतों के लगभग दो हजार गांवों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए लोगों को शुल्क चुकाना होगा। अब तक पंचायत से जारी पट्टों का मूल आवंटी से अन्य को पट्टा हस्तान्तरण या म्युटेशन का प्रावधान नहीं था। इससे बेचान एवं ऋण में आ रही दिक्कते अब दूर हो सकेंगी। इससे पंचायतों की आय में भी वृद्धि होगी।
पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिला परिषद के अधिकारियों व कलक्टर को उत्तराधिकार या परिजनों का हस्तान्तरण, वसीयतनामा से हस्तान्तरण, पंजीकृत हक त्याग से हस्तान्तरण, पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तरण और पंजीकृत गिफ्ट डीड से पट्टा हस्तान्तरण में वांछित दस्तावेजों और शुल्क के आधार पर हस्तांतरण का आदेश दिया। इसके लिए पंचायतों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में बताए गए प्रारूप में समस्त पट्टों का पूर्ण रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है।
एेसे होगा हस्तान्तरण
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि पट्टों का हस्तान्तरण या म्युटेशन के लिए आवेदक पंचायत में दस्तावेज पेश करेगा। संतुष्ट होने पर पंचायत बैठक में संबंधित आवेदक के पत्र में हस्तान्तरण या म्युटेशन का प्रस्ताव रखेगी, जो पास होने पर निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित के पक्ष में पट्टे का हस्तान्तरण या म्युटेशन किया जा सकेगा। सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी हस्तान्तरण करने या म्युटेशन खोलने के निर्देश दिए है।
हस्तान्तरण के प्रकार
उत्तराधिकार या परिवार से हस्तान्तरण
दस्तावेज: उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य सदस्यों का हक त्यागपत्र
प्रकार- वसीयतनामा से हस्तान्तरण
दस्तावेज- समाचार पत्रों में अनापत्ति विज्ञप्ति जारी करने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रकार- पंजीकृत हक त्याग से हस्तान्तरण
दस्तावेज- पंजीकृत हक त्याग पत्र, जहां भूमि है वहीं के पंजीकृत कार्यालय से
प्रकार- पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तरण
दस्तावेज- विक्रय पत्र पंजीकृत होना चाहिए
प्रकार- पंजीकृत गिफ्ट डीड से ट्रांसफर
दस्तावेज- पंजीकृत गिफ्ट डीड
मूल आवंटन का प्रकार और निर्धारित शुल्क
पुराने घरों का विनियमन
परिवार के सदस्यों के लिए नि:शुल्क, सौ रुपए प्रोसेस फीस, किसी अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत देय होगा
निशुल्क आवंटित भूखंड
हस्तान्तरण सिर्फ परिवार के सदस्यों को, प्रोसेस फीस सौ रुपए,
रियायती दर पर आवंटन
परिवार के सदस्य के मामले में नि:शुल्क, सौ रुपए प्रोसेस फीस, अन्य को नामांतरण पर डीएलसी दर का पांच प्रतिशत देय होगा।
नीलामी से आवंटन
परिवार के सदस्य को नि:शुल्क, दो सौ रुपए प्रोसेस फीस, किसी अन्य को डीएलसी दर का दो प्रतिशत देय होगा।
पूर्ण शुल्क के साथ आवंटित
परिवार के सदस्य को नि:शुल्क, प्रोसेस फीस सौ रुपए, किसी अन्य को नामांतरण डीएलसी दर का दो प्रतिशत।