भीलवाड़ा

प्रदूषण मंडल का गिट्टी क्रशर व ग्राइंडिंग यूनिट पर शिकंजा, चार उद्योगों को किया बंद

नियमों की धज्जियां उड़ाने पर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

2 min read
Mar 23, 2026
प्रदूषण मंडल का गिट्टी क्रशर व ग्राइंडिंग यूनिट पर शिकंजा, चार उद्योगों को किया बंद

भीलवाड़ा जिले के समोड़ी व दरीबा क्षेत्र में संचालित गिट्टी क्रशर से उठने वाले धूल के गुबार और उससे होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित खबर वस्त्रनगरी की फिजां में जहर, 'सांसों' पर संकट: प्रदूषण नियंत्रण के दावे हुए हवा का बड़ा असर हुआ है। खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने दो क्रशर इकाइयाें तथा गंगापुर व सहाड़ा क्षेत्र में चल रही दो ग्राइंडिंग इकाइयों पर ताले लटका दिए हैं। इन चारों उद्योगों के बिजली के कनेक्शन तक कांट दिए गए हैं।

नियम ताक पर, स्वास्थ्य से खिलवाड़

निर्णायक कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि क्रशर बिना 'वेट स्प्रिंकलर सिस्टम' पानी के छिड़काव की व्यवस्था के चलाए जा रहे थे। धूल को रोकने के लिए लगाई गई चारदीवारी और ग्रीन बेल्ट की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। हवा में उड़ती धूल ने न केवल आसपास के खेतों को सफेद कर दिया है, बल्कि राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए सांस लेना भी दूषित कर दिया है। प्रदूषण मंडल के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं पाई थी। संबंधित क्रशर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे नहीं करने पर हनुमत एग्रीगेट एवं बीएमडब्ल्यू एंटरप्राइजेज इन दोनों इकाइयों को 'क्लोजर नोटिस' देकर सील कर दिया गया है।

दो ग्राइंडिंग प्लांट को भी किया बंद

प्रदूषण मंडल ने गंगापुर व सहाड़ा क्षेत्र में चल रहे दो ग्राइंडिंग प्लांट को भी बंद कर दिया है। इसमें एक देव सागास एंटरप्राइजेज पुराना नाम श्री देव ग्राइंडिंग मिल्स तथा एमएम मिनरल्स के खिलाफ वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों इकाई बिना नियमों के तहत चल रही थी। दोनों की जांच करने पर पाया की इनका प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा 600 से कहीं अधिक पाया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन इकाई को बंद करने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दोनों की कंसेंट भी निरस्त कर दी गई है।

पत्रिका की खबर पर कार्रवाई

राजस्थान पत्रिका ने गिट्टी क्रशर को लेकर 5 फरवरी को प्रकाशित वस्त्रनगरी की फिजां में जहर, 'सांसों' पर संकट: प्रदूषण नियंत्रण के दावे हुए हवा तथा 7 फरवरी 2026 को प्रदूषण नियंत्रण मंडल का हंटर: समोड़ी रोड स्थित स्टोन क्रशर पर लटकी तलवार समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर मंडल ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो क्रशर गिट्टी व दो ग्राइंडिंग प्लांट को बंद कर दिया है।

खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा

पर्यावरण मानकों के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से काम रोकना होगा। अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दीपक धनेटवाल, क्षेत्रीय अधिकारी,आरपीसीबी

Published on:
23 Mar 2026 09:20 am
Also Read
View All

अगली खबर