Flight Ticket : सिंगापुर एयरलाइंस ने महिला की 90% टिकट की राशि काटकर 5 हजार रुपए लौटाने पर भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने नाराजगी जताते हुए एयरलाइंस के तर्कों को खारिज करते हुए कहा- आपने महिला के साथ अन्याय किया। 44 हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश।
Flight Ticket :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला यात्री अपनी बेटी के घर आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन गई थी। वहां से लौटने के लिए ब्रिसबेन से दिल्ली तक सिंगापुर एयरलाइंस से टिकट बुक किया था, लेकिन बीच में अचानक उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते महिला ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। लेकिन, अगले तीन दिन बाद भोपाल में रह रहे महिला के पति का निधन हो गया, जिसके चलते वो अचानक ही भारत लौट आईं। लेकिन, कैंसिल किए गए एयरलाइंस टिकट की राशि कंपनी ने वापस नहीं की।
इस घटनाक्रम के सात माह बाद उनकी बेटी ने ई-मेल से कंपनी को उस टिकट कैंसिलेशन का कारण बताते हुए टिकट की राशि लौटाने की मांग की। इस पर एयरलाइंस ने सहानुभूतिपूर्वक राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन 90 फीसद राशि काटकर महिला के टिकट के सिर्फ 5 हजार ही लौटाए। इसपर महिला की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की गई। आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, अंजुम फिरोज और सदस्य प्रीति मुद्गल की बेंच ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एयरलाइंस कंपनी पर 44 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
शहर के नीलबड़ इलाके में रहने वाली वीणा वर्मा ने मेक माय ट्रिप इंडिया प्रायवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ 2022 में याचिका लगाई थी। इसमें शिकायत की थी कि, उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट से आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन से दिल्ली आने के लिए 19 अगस्त 2019 को करीब 34 हजार रुपए में टिकट बुक कराई थी़, लेकिन उक्त दिनांक पर फ्लाइट से वापस दिल्ली नहीं आ सकीं। उन्हें संबंधित टिकट कैंसिल करना पड़ा था। इसी बीच 21 अगस्त को महिला के पति की अचानक मौत हो गई। ऐसे में वो अपनी बेटी के साथ आनन-फानन में वापस भारत लौट आईं।
सुनवाई के दौरान मेक माय ट्रिप की ओर से तर्काक दिा गया कि, सहानुभूति पत्र मिलने पर यात्री टिकट की पूरी राशि पाने का पात्र है, लेकिन चूंकि टिकट एयरलाइंस से बुक की गई थी, इसलिए रिफंड उसी को करना होगा। लंबे समय बाद एयरलाइंस ने 90 फीसदी काटकर सिर्फ 5 हजार रुपए ही लौटाए, लेकिन जब यात्री ने से सफर ही नहीं किया तो वो पूरी राशि का हकदार है।
मेक माय ट्रिप ने बताया कि, टिकट निरस्त करते समय यात्री को ओपन फार चेंज का विकल्प दिया गया था, लेकिन महिला ने पति की मृत्यु के कारण अचानक खुद नया टिकट ले लिया। एयरलाइंस ने तर्क दिया कि, उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। आयोग ने सभी तर्कों को खारिज करते हुए टिकट की राशि के शेष 29 हजार रुपए के साथ साथ 15 हजार रुपए हर्जाना स्वरूप अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश सुनाया।
उपभोक्ता पक्ष के अधिवक्ता प्रणय सक्सेना ने मीडिया को बताया कि, एयरलाइंस का नियम है कि, यात्री अगर तुरंत भी टिकट कैंसिल करने की जानकारी देता है, तब भी राशि काट ली जाती है। इस मामले में यात्री के साथ कंपनी ने सहानुभूति के आधार पर पूरी राशि देने का आश्वासन दिया, लेकिन सिर्फ 5 हजार ही वापस किए। आयोग ने टिकट की पूरी राशि समेत हर्जाना देने का भी आदेश दिया है।