Bhopal News: देश के साथ ही मध्य प्रदेश में आज से नई कानून व्यवस्था, भोपाल में BNS की धारा 296 के तहत केस दर्ज, आज MP Police का जनसंवाद
Bhopal News: राजधानी भोपाल के दो थानों में नए कानून BNS के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर थाना जहांगीराबाद और थाना हनुमानगंज में दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) की धारा 296 के तहत जांच और कार्रवाई की जाएगी।
BNS के तहत पहली कार्रवाई रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजकर 5 मिनट तारीख 1 जुलाई को दर्ज की गई। इस मामले में हनुमान गंज पुलिस ने इसराणी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान की शिकायत पर BNS की धारा 296 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहां थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाने में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर उप निरीक्षक विवेक शर्मा ने सामने रहकर मामला दर्ज कराया है।
प्रफुल्ल ने पुलिस को बताया कि राजा उर्फ हरभजन ने उन्हें गंदी गालियां दी हैं और मारपीट की है।
वहीं दूसरा मामला थाना जहांगीराबाद में दर्ज किया गया है। इस मामले में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया है। जहांगीरबाद थाने में रात्रि गश्त कर रहे थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सोनी ने मामला दर्ज किया है।
राजधानी भोपाल के प्रत्येक थाने में मध्य प्रदेश की पुलिस लोगों से जनसंवाद और प्रचार-प्रसार करेगी। इसके लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। पुलिस स्कूल-कॉलेजों में जाएगी और स्टूडेंट्स को नए कानून के बारे में बताएगी। इसके अलावा थानों में जन संवाद शिविर लगाए जा रहे हैं। ताकि लोगों को शिकायत दर्ज कराने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हर जोन में एक नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। इसके लिए पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस के लिए जोन में अधिकारी तैनात किए गए हैं।