भोपाल

राजधानी के रहवासियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर उड़ाई धज्जियां

रात 10 बजे के बाद भी फोड़ते रहे पटाखे, पुलिस ने 18 लोगों पर दर्ज की एफआइआर
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Nov 09, 2018
 Supreme Court Orders
Supreme Court Orders

भोपाल. राजधानी के रहवासियों ने दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। लोगों ने रात 10 बजे के बाद जमकर आतिशबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। प्रदूषण की क्या परवाह करते। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे छोडऩे और उसके लिए भी रात 8 से 10 बजे तक का ही समय दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस मुख्यालय की सीआइडी शाखा ने दो दिन पहले आदेश भी जारी किया था, लेकिन स्थानीय पुलिस उस आदेश का पालन नहीं करा सकी। नतीजतन, भोपाल के साउथ इलाके में सबसे ज्यादा इस आदेश की धज्जियां उड़ाई गईं। साउथ के अकेले जोन-१ थाना क्षेत्रों में ही पुलिस ने 11 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के तहत धारा-188 की कार्रवाई की। जोन-2 में चार कार्रवाई हुई, जबकि भोपाल के नार्थ थाना इलाके के एक ही थाना क्षेत्र में चार कार्रवाई हुई।

जिम्मेदारों ने कहा कर रहे निगरानी

समय-सीमा का छिटपुट उल्लंघन किए जाने की बात स्वीकार करते हुए भोपाल के साउथ एसपी राहुल लोढ़ा और नार्थ एसपी हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस सक्रिय है। आदेश का पालन कराने के लिए हम हालात की निगरानी कर रहे हैं। उल्लघंन के छिटपुट मामले हुए हैं। अधिकतर इलाकों में रहवासियों ने रात 8 से 10 बजे की समय-सीमा के बीच ही पटाखे फोड़े हैं, कुछ इलाकों में उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और पुलिस मुख्यालय से जारी हुए आदेश के मुताबिक आगामी त्योहार पर विशेष निगरानी और सख्ती रहेगी। जहां यह उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं।

पीएचक्यू ने यह आदेश किया था जारी

पीएचक्यू ने 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी जोन-आइजी-एसपी को आदेश जारी किया था। जारी आदेश में कहा था कि दिवाली की रात पटाखे चलाने के लिए दो घंटे यानि कि रात ८ बजे से १० बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस त्योहार पर रात 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात साढ़े बजे तक और नव वर्ष31 दिसम्बर को रात ११ बजकर ५५ मिनट से रात 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। गुरू नानक जयंती (गुरू पर्व) पर सुबह चार बजे से पांच बजे तक और रात को ९ बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है।

Published on:
09 Nov 2018 05:03 am