भोपाल

“आपत्तिकर्ता न तो प्रत्याशी न ही मतदाता”, फिर भी रद्द कर दिया मीनाक्षी नटराजन का नामांकन- बोले कार्य प्रभारी

Meenakshi Natarajan Case - मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने पर कांग्रेस अधिवक्ता ने उठाया सवाल, भोपाल में सड़क पर लेटकर जीतू पटवारी- उमंग सिंघार ने किया विरोध प्रदर्शन
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Updated: 10 Jun 2026, 9:56 AM IST
Congress lawyer questions the cancellation of Meenakshi Natarajan nomination
Congress lawyer questions the cancellation of Meenakshi Natarajan nomination-Patrika.com

Meenakshi Natarajan - एमपी में राज्यसभा की तीसरी सीट पर देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। कांग्रेसी इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। इस आधार पर नटराजन का नामांकन रद्द करने की मांग की। भाजपा के इस आरोप पर नामांकन रद्द करने पर अनेक एक्सपर्ट भी सवाल उठा रहे हैं हालांकि अब मामला ईसी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी एडवोकेट जेपी धनोपिया की दलील है कि बीजेपी प्रत्याशी ने इस संबंध में कोई शिकायत ही नहीं की थी। उनका कहना है कि आपत्तिकर्ता राहुल कोठारी न तो राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी और न ही वे इसमें मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

चुनाव कलंकित होने से बचाया: खंडेलवाल

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मामले में प्रति​क्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस व उनकी प्रत्याशी ने आपराधिक केस छिपाकर मतदाताओं का अपमान किया। इसमें सजा का प्रावधान है। भाजपा ने कांग्रेस का आपराधिक षड्यंत्र सामने लाकर चुनाव प्रक्रिया को कलंकित होने से बचाया। निर्वाचन आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कलंकित होने से बचाया।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना में परिवाद दर्ज है। 20 अगस्त 2025 को शिकायतकर्ता ए. श्रीलता ने हैदराबाद की 'फोर्थ एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट' की कोर्ट में नटराजन व अन्य के खिलाफ याचिका लगाई। इसमें नटराजन आरोपी नंबर-4 है।

शिकायत के अनुसार मीनाक्षी नटराजन इस केस में बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46, 351(2), 3(5) और 79 आरोपित की गई है। राहुल कोठारी ने कहा कि यदि प्रकरण नामांकन के समय अस्तित्व में था तो शपथ पत्र में यह जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इस आधार पर नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना चाहिए।

एडवोकेट जेपी धनोपिया ने नामांकन रद्द करने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी

इधर कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी एडवोकेट जेपी धनोपिया ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज रोहित आर्या रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में थे। मैंने उनसे अथॉरिटी लेटर मांगा तब उन्होंने खुद को अलग किया।

भाजपा प्रत्याशी महेश केवट की शिकायत में यह बिंदू नहीं था

कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी एडवोकेट जेपी धनोपिया के अनुसार भाजपा प्रत्याशी महेश केवट की शिकायत में यह बिंदू नहीं था। शिकायत राहुल कोठारी ने की, पर राहुल न प्रत्याशी हैं न मतदाता।

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10 Jun 2026, 9:56 AM IST
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