भोपाल

पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 में 31 आरोपियों के खिलाफ अदालत आज सुनाएगी फैसला

व्यापम घोटाले में STF ने इसी मामले में की थी सबसे पहली FIR

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Nov 21, 2019
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भोपाल/ व्यापम में हुए पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाले के मामले में गुरूवार को जिला अदालत में फैसला आ सकता है। मामले में 31 आरोपी हैं। इनमें 7 मिडिल मैन, 12 स्कोरर और 12 वास्तविक परीक्षार्थी शामिल है। आरोप है कि मिडिल मैन आरोपियों ने फर्जी प्रवेेश पत्र बनाकर परीक्षा में वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह स्कोररों को बैठाकर फर्जीवाडे को अंजाम दिया था। ज्यादातर परीक्षार्थी मुरैना और उनके स्कोरर उत्तरप्रदेश के हैं। सीबीआई के विशेष जज आरबी साहू की अदालत में यह मुकदमा लंबित है।

करीब 5 साल चली कानूनी कार्यवाही के बाद गुरूवार को फैसला आ सकता है। पैरवी करने वाले सीबीआई के वकील सतीश दिनकर ने बताया कि पूर्व में करीब 20 दिन चली लंबी बहस के बाद अदालत ने फैसले के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की थी। वर्ष 2014 में मामले में गवाही शुरू हुई थी।

गवाही के दौरान कुल 91 गवाहों के बयान दर्ज हुए। ज्यादातर गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। व्यापम में हुए परीक्षा घोटालों के मामलों में एसटीएफ ने सबसे पहले इस मामले की एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली जांच के बाद सीबीआई ने विवेचना के बाद 31 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

साप्ताहिक बाजार से वकील का मोबाइल उड़ाया

गोविंदपुरा इलाके में हबीबगंज भेल साप्ताहिक मार्केट में सब्जी खरीद रहे वकील की जेब से बदमाश ने मोबाइल पार कर दिया। वकील ने इसकी शिकायत गोविंदपुरा थाने में दर्ज कराई है।

पुलिस के मुताबिक बी-6 अल्कापुरी, बागसेवनिया निवासी 68 वर्षीय एनके जैन वकील हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि मंगलवार को शाम करीब सात बजे वह हबीबगंज भेल मैदान में लगने वाले सप्ताहिक बाजार में सब्जी खरीदने गए थे। सर्ट जेब में उनका मोबाइल रखा था। सब्जी खरीदने के बाद देखा तो मोबाइल गायब मिला। मोबाइल में दो सिम कार्ड लगे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने तुरंत ही गोविंदपुरा थाने में दर्ज कराई।

Published on:
21 Nov 2019 09:49 am
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