भोपाल

जमीन विवाद है, तो रिन्यू नहीं होगा गन लाइसेंस! नये नियम से हजारों लाइसेंसधारक होंगे परेशान

Gun License Renewal Rule: पांच साल में करना होता है गन लाइसेंस का नवीनीकरण, अब पटवारी के वेरिफिकेशन में मिला जमीन पर कब्जे का विवाद तो बंदूक से धोना पड़ेगा हाथ।
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Jun 26, 2026
Gun License Renewal Rule
Gun License Renewal Rule: जमीन विवाद मिला तो अब गन लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। (फोटो सोर्स: AI Generated)

Gun License Renewal Rule: शस्त्र लाइसेंस को लेकर नियम के एक बदलाव ने कई रसूखदारों की बंदूक सरेंडर करने की स्थिति बना दी है। पांच साल में लाइसेंस (Gun License Renewal New Rule) का नवीनीकरण करना है और इसके लिए पटवारी वेरिफिकेशन कर देंगे कि संबंधित पर किसी की जमीन पर कब्जे के प्रयास या कब्जे का प्रकरण नहीं है। रसूख का लाभ लेकर यदि किसी ने जमीन कब्जाने की कोशिश की और यह घटना पटवारी की रिपोर्ट डिटेल में आई, तो फिर बंदूक से हाथ धोना पड़ सकता है।

सभी स्तरों पर वेरिफिकेशन जरूरी

जिले में शस्त्र लाइसेंस (Gun License Rule) का काम देख रहे संयुक्त इकबाल मोहम्मद का कहना है, सभी स्तरों पर वेरिफिकेशन जरूरी है। इसे करवा रहे हैं। इकबाल का ट्रांसफर होने के बाद अब नए को प्रभार देंगे, इसके बाद रिपोर्ट पर काम शुरू होगा।

7716 लाइसेंस, 2127 को इसी साल कराना है नवीनीकरण

जिले में कुल 7716 शस्त्र लाइसेंस (Gun License in MP) हैं। इनमें से करीब 30 फीसदी यानी 2127 को इसी साल नवीनीकरण कराना है। इन्हें जमीन से जुड़े मामले का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रशासन स्पोर्ट्स कोटे से बने लाइसेंस पर वेरिफिकेशन कर चुका है और इसमें 40 लायसेंस रद्द किए थे। ये ऐसे लोग थे, जो लंबे समय से खेल गतिविधियों से दूर थे, लेकिन लाइसेंस लिया हुआ था।

बिजली कंपनी ने भी भेजी बकायादारों की सूची

बिजली कंपनी ने भी प्रशासन को 35 बकायादारों की सूची भेजी हुई है और बकाया जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द (Gun License Cancelled) करने का अनुरोध किया है। इसे भी साल के आखिर में अपडेट किया जाएगा। यानी बकाया जमा नहीं किया तो फिर बंदूक जाएगी।

आठ नजूल में 2200 प्रकरण जमीन पर

कब्जे के प्रशासन के आंकड़े देखें, तो इस समय आठ नजूल क्षेत्र की 25 तहसीलदार कोर्ट में 2200 मामले जमीन से कब्जे से जुड़े हैं। इनमें पटवारी की रिपोर्ट लगती है। इनमें से जो शस्त्र लाइसेंसधारी (Gun License holders) होंगे, उनसे पूछताछ होगी, उचित जवाब नहीं मिला तो फिर लाइसेंस पर आंच आ सकती है।

जानें क्या कहता है आर्म्स एक्ट

आर्म्स एक्ट 1959 के नियमों पर नजर डाली जाए तो लाइसेंस (Gun License Arms Act) जारी करना और किसी लाइसेंस को नवीनीकरण करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के आचरण से सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा नजर आता है या फिर लाइसेंस के लिए दिए गए सत्यापन के प्रतिकूल तथ्य सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस के नवीनीकरण पर मजिस्ट्रेट की ओर से रोक लगाई जा सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति के गन लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है।

Published on:
26 Jun 2026 10:40 am