Pandit Dhirendra Shastri मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच कर पंडोखर सरकार पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
Pandit Dhirendra Shastri एमपी के पंडोखर सरकार यानि स्वामी गुरुशरण महाराज को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी भारी पड़ते नजर आ रही है। इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच कर पंडोखर सरकार पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस से यह भी कहा कि यदि एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती, तो पुलिस इसकी लिखित में वजह भी बताए।
नरसिंहपुर निवासी अमीश तिवारी ने पंडोखर सरकार पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से पंडोखर सरकार पर केस दर्ज करने को कहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल धगट ने पंडोखर सरकार पर एफआइआर करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर एफआइआर दर्ज नहीं की जा सकती तो इसकी वजह भी बताए जिससे याचिकाकर्ता कोर्ट की शरण ले सके।
याचिकाकर्ता अमीश तिवारी ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में मामले की शिकायत की थी। 7 मई 2024 को शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस टालमटोली करती रही। गोटेगांव पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर शिकायकर्ता नरसिंहपुर के एसपी के पास पहुंचे। इसके बाद भी केस दर्ज नहीं होने पर अमीश तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब हाईकोर्ट ने गोटेगांव पुलिस और नरसिंहपुर जिला पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।