
twisha case भोपाल का बहुचर्चित ट्विशा शर्मा केस एक बार फिर सुर्खियों में है। मामले में कोर्ट ने सीबीआई को 17 अगस्त को चार्जशीट पेश करने को कहा है। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की हिरासत अवधि 19 अगस्त तक बढ़ाने की CBI की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत सिर्फ 17 अगस्त तक ही बढ़ाई। मामले में सीबीआई की दिक्कत भी सामने आ गई है। ट्विशा पक्ष के वकील अंकुर पांडे के अनुसार CBI को फाइनल रिपोर्ट जमा करनी थी लेकिन आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका के लिए केस के कुुुछ रिकॉर्ड हाईकोर्ट भेज दिए गए। इस कारण CBI ने कोर्ट से चौदह दिन का और समय मांगा।
मॉडल और फिल्म अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच पूर्णता की कगार पर है। कोर्ट ने भी मामले में सख्ती दिखाते हुए CBI को अपनी जांच पूरी कर 17 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस रुख के बाद CBI पर दबाव बढ़ गया है। चार्जशीट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को जमानत का लाभ मिल सकता है और वे जेल से बाहर आ सकते हैं।
ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह की 90 दिन की हिरासत अवधि 19 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। सीबीआई द्वारा चार्जशीट पेश नहीं होने पर उसे जमानत का लाभ मिल सकता है।
कोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई अधिकारी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इस बीच ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा है कि आरोपी गिरिबाला सिंह ने अपनी रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके चलते केस के रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा हाईकोर्ट भेज दिया गया। CBI ने कोर्ट को यह वजह बताते हुए अगली सुनवाई में सभी सबूतों के साथ फाइनल रिपोर्ट जमा करने की बात कही।
अधिवक्ता अंकुर पांडे ने कहा, "पिछले आदेश में कहा गया था कि CBI को आज फाइनल रिपोर्ट जमा करनी थी। लेकिन इसी बीच आरोपी गिरिबाला सिंह ने अपनी रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी को ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसके चलते केस के रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा हाईकोर्ट भेज दिया गया। इसका हवाला देते हुए CBI ने कहा कि वे अगली सुनवाई में इकट्ठा किए गए सभी सबूतों के साथ फाइनल रिपोर्ट जमा करेंगे। CBI ने चौदह दिन का और समय मांगा था। हालांकि जांच की कानूनी समय-सीमा (90 दिन) 19 अगस्त को खत्म हो रही है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CBI को 17 तारीख तक हर हाल में फाइनल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। CBI 17 तारीख को कोर्ट के सामने इकट्ठा किए गए सभी सबूतों के साथ फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। गिरिबाला सिंह की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्होंने उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।"