भोपाल

एमपी में पेंशनर्स को महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि, जारी किए आदेश

Pension- 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों, परिवार पेंशनरों व 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि

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Apr 17, 2026
DR DA Hike (photo-patrika)

Pension- एमपी में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियोें और पेंशनर्स को सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। कंपनी में 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों, परिवार पेंशनरों व 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि दी जा रही है। छठवें वेतनमान के अंतर्गत 257 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान अंतर्गत 58 प्रतिशत मंहगाई राहत देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

सेवानिवृत्त और परिवार पेंशनर को छटवें वेतनमान अंतर्गत 01 जनवरी 2026 से 05 प्रतिशत की वृद्धि की गई

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को छटवें वेतनमान अंतर्गत 01 जनवरी 2026 से 05 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

आदेश के अनुसार माह जनवरी 2026 से बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान किया जाएगा

आदेश के अनुसार माह जनवरी 2026 से बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सभी पात्र पेंशनर्स को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है।

छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 257 प्रतिशत, एरियर का भी लाभ

इधर राज्य शासन ने छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबित एरियर का भी भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा छठवें वेतनमान अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील होगा।

इस वृद्धि का वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से (भुगतान माह मई 2026) से मिलना शुरू होगा। इसके साथ ही 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मई से अक्टूबर 2026 तक दिया जाएगा।

उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी

सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें तत्काल राहत मिल सकेगी।

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Updated on:
17 Apr 2026 01:35 pm
Published on:
17 Apr 2026 01:34 pm
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