भोपाल

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर जीतू पटवारी बयान, ‘ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है’

Jitu Patwari Statement : CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, 'उनके साथ काम करने वाले दो चुनाव आयुक्त देश को बता चुके हैं कि, फैसले उनकी सहमति से नहीं हुए थे।
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Jitu Patwari Statement
भाषण देते जीतू पटवारी (फोटो सोर्स: Jitu Patwari Facebook)

Bhopal News : देश के अलग अलग हिस्सों में सीजेपी और कांग्रेस द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सामने आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। दिल्ली पहुंचे जीतू पटवारी का कहना है कि, "उनके साथ (ज्ञानेश कुमार) के साथ काम करने वाले तीन चुनाव आयुक्तों में से दो पहले ही देश को बता चुके हैं कि, फैसले उनकी सहमति से नहीं लिए गए थे। ये बात सार्वजनिक रिकॉर्ड में है…। देश जानता है कि, ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी के कहने पर काम किया है।'

आपको बता दें कि, जीतू पटवारी ने ये बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार के निलंबन के मामले में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने से इंकार करने के मामले पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, एक अखबार की खबर पर इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि, अगर आयोग का जवाब संतुष्टात्मक नहीं मिलता को फैसला वापस लिया जा सकता है

जीतू पटवारी ने दी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की याचिका पर सुनवाई की। उन पर एसआईआर से जुड़े 14 फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लेने का आरोप है। अदालत ने उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से तो इंकार किया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा गया है कि, अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है।

फॉर्म-6 पर भी टिप्पणी

वहीं, सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने ये भी कहा कि, फॉर्म-6 में किसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी गई है। जबकि, 9 दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से कहा था कि, SIR के लिए Form-6 के साथ लगाए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है।

Updated on:
05 Oct 2026 06:30 pm
Published on:
05 Oct 2026 06:12 pm