भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क चुकाए बिना ही कृषि भूमि पर बड़ी-बड़ी इमारत तानने वाले बड़े बकायेदारों पर शिकंजा, डिमांड नोटिस जारी

कृषि भूमि स्कूल-कॉलेज संचालक के साथ ही अन्य लोगों ने बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, लेकिन चार-पांच साल से डायवर्सन शुल्क जमा करना जरूरी नहीं समझा।

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Jan 12, 2017
Bhopal


भोपाल.
भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क चुकाए बिना ही कृषि भूमि पर बड़ी-बड़ी इमारत तानने वाले दो दर्जन बड़े बकायेदारों की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। अब इन लोगों की सम्पत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन जमीनों पर स्कूल-कॉलेज संचालक के साथ ही अन्य लोगों ने बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर ली, लेकिन चार-पांच साल से डायवर्सन शुल्क जमा करना जरूरी नहीं समझा। गौरतलब है कि भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 58 के कोई भी जमीन हो उसका भू-राजस्व भुगतान अनिवार्य है। कृषि भूमि पर डायवर्सन भू-भाटक देना होता है। इन 24 लोगों से ही करीब पौने तीन करोड़ रुपए से अधिक की वसूली होनी है।



ये हैं बड़े बकायेदार

मेजर रामबक्स हिनौतिया आलम, शोभा शुक्ला सूखी सेवनिया, केएल शमा बरखेड़ी अब्दुल्ला, एकता जैन बरखेड़ी अब्दुल्ला, आनंद जैन बरखेड़ी अब्दुल्ला, निर्मल जैन बरखेड़ी अब्दुल्ला, सुमन जैन फतेहपुर गनयारी, बबीता राय मुगालिया कोट, कलाबाई मुगालिया कोट, संजीव जायसवाल बालमपुर, रानी यादव डोब, शिक्षा एवं समाज कल्याण दीपड़ी, गिरराज रतनपुर, संजय मिश्रा कालापानी, महाराणा प्रताप सोशल रिसर्च एण्ड एजुकेशन आमला, वासिक हुसैन हाफिज बकानिया, रियाजउद्दीन पुत्र समीम महाबडिय़ा, सहारा इंडिया कार्मिशियल छान, संकल्प गुड आफ एजूकेशन एवं वेलफेयर गढमुर्रा।


डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने वाले 24 लोगों को डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब इन लोगों के कुर्की के केस तैयार किए जा रहे हैं।

- विनोद सोनकिया,
तहसीलदार हुजूर
Published on:
12 Jan 2017 01:52 am
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