भोपाल

अब सार्वजनिक पार्क में नहीं कर सकेंगे शादी- समारोह, आ गए हैं ये नए नियम

- सार्वजनिक पार्क में नहीं कर सकेंगे शादी- 25% पार्किंग जरूरी नगरीय प्रशासन ने नियमों में सुधार कर जारी की अधिसूचना

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Jan 11, 2021
Marriage

भोपाल। राजधानी भोपाल में सभी मैरिज गार्डेन (Marriage gardens) के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जी हां, अब शहर में मैरिज गार्डन संचालकों को अगले तीन महीने में नए सिरे से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही गार्डेन में कम से कम 25 फीसदी पार्किंग के लिए आरक्षित रखना होगा। वहीं अब कॉलोनियों के बीच स्थित सार्वजनिक पार्क में कोई भी शादी या समारोह आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जिस जगह पर 50 लोग से ज्यादा इकट्‌ठा होकर कोई समारोह कर सकते हैं, उसे मैरिज गार्डन की श्रेणी में रखा जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि नगरीय प्रशासन ने पूरे प्रदेश में यह नियम लागू कर दिए हैं। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिन मैरिज गार्डनों ने अगले 3 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो निकाय उन्हें अवैध घोषित कर हटा देगा और अदालती कार्यवाही भी करेगा।

माननी होंगी ये शर्ते

- मैरिज गार्डन के आसपास कोई स्कूल-कॉलेज या अस्पताल नहीं होना चाहिए। इसके लिए 100 मीटर की दूरी तय की गई है।

- गार्डन में रात 10 से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होगा।

- सार्वजनिक पार्क का उपयोग शादी समारोह के लिए नहीं हो सकेगा। इसके लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

- निकाय सीमा में 50 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले स्थानों को मैरिज गार्डन की श्रेणी में रखा गया है।
- इसमें होटल, प्लॉट, फार्म, सामुदायिक केंद्र, भवन, क्लब, बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला आदि शामिल हैं, जिनका उपयोग शादी, सगाई, जन्मदिन, उत्सव, प्रदर्शनी, कन्वेंशन, गरबा, नववर्ष आदि समारोह के लिए किया जाता है।

Published on:
11 Jan 2021 10:52 am
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