- निर्धारित दर से ज्यादा पर बेंचने पर होगी कार्रवाई
भोपाल। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क (2 एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क) और हैण्ड सेनिटाइजर को भी 30 जून, 2020 तक के लिये आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
शुक्ला ने कहा है कि जिले में अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे इसक लिए सभी कलेक्टर स्वयं मॉनीटर करें। साथ में यह भी देखें कि इनकी कीमत नियंत्रित एवं वास्तविक होना चाहिए। जमाखोरों के खिलाफ निरीक्षण एवं छापे के जरिए कठोर कार्यवाही की जाए। डिब्बाबंद वस्तुएं निर्धारित कीमत से ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए। इस संबंध में नापतौल विभाग के अमले से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के संबंध में शिकायत दर्ज करवाने के लिये सीएम हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 181 का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं की दैनिक फुटकर भाव की जानकारी प्रतिदिन भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं।
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आवश्यक वस्तुओं की सूची-
चावल, गेहूँ, आटा, चना दाल, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, शक्कर, दूध, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पामतेल, गुड, चायपत्ती, नमक, आलू, प्याज और टमाटर। इसके साथ ही 30 जून तक के लिये मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर भी।