
भोपाल नगर निगम ने निर्माण गिराने की चेतावनी दी- Image Credit Patrika
Bhopal Municipal Corporation : सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय अनुमति लेकर शत-प्रतिशत कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने वाले 4456 को बिल्डिंग परमिशन एक्ट की धारा के तहत अंतिम नोटिस भेजे हैं। इनमें साफ किया है कि सात दिन के अंदर या तो परिसर को रहवासी तरीके से इस्तेमाल करें अन्यथा नगर निगम इसे तोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया था, पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इधर शहर के 106 सबसे बड़े मॉल, शोरूम, होटल के स्टे ऑर्डर भी समाप्त हो चुके हैं। नगर निगम दस्तावेजों की गहराई से जांच करने में जुटा है।
6 विधानसभा क्षेत्र और 85 वार्ड में सबसे ज्यादा नोटिस
अरेरा कॉलोनी, गुलमोहर, कोलार, अवधपुरी, अशोका गार्डन, स्टेशन रोड, पंजाबी बाग, नेहरू नगर, सलैया, नर्मदापुरम रोड में जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सबसे कम नोटिस वाले इलाकों में मध्य विधानसभा क्षेत्र, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जिंसी, जहांगीराबाद, कोहेफिजा, लालघाटी, बैरागढ़ जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
लापरवाही पर निगमायुक्त ने दोषी इंजीनियर देवेश गढ़वाल, राकेश लहरिया, कविता सोनी को निलंबित किया है। सिटी प्लानर अनिल कुमार टटवाड़े व सुरेश कुमार राजेश से धीमी कार्रवाई पर जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया गया है।
निगम ने अब तक शहर में 65 हजार प्रॉपर्टी में अनुमति के विपरीत इस्तेमाल चिह्नित किए हैं। इनमें से 8456 को प्रारंभिक नोटिस दिए गए हैं। इनमें से 190 प्रकरण में 31 अगस्त से लेकर अब तक सीलिंग की जा चुकी है। इनमेें पहले हुई कार्रवाई में 101 दुकानों को सील किया गया था। कुल 390 सीलिंग का ब्योरा दिया गया है। बाकी प्रकरणों में कार्रवाई जारी है।
22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में बताया गया है, सुनवाई से पहले शहर में 1038 नोटिस जारी हुए थे। 5 अगस्त को सुनवाई के बाद अब तक 7418 नोटिस दिए गए हैं। शहर में अब तक कुल 8456 संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, बाकी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
15 सितंबर को भोपाल के 106 सबसे बड़े मॉल, शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों के स्टे ऑर्डर समाप्त होने के बाद इनके पेपर दोबारा चेक किए जा रहे हैं। नगर निगम अधिकारी दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रहे हैं।
Updated on:
27 Sept 2026 10:25 am
Published on:
27 Sept 2026 10:18 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
