भोपाल

नौकरीपेशा लोगों को रिटर्न भरे महीना बीता, एमपी में रिफंड अटकने से बढ़ी चिंता, सरकार देरी पर लेती है 12% ब्याज

Income Tax Refund : एमपी के कई आयकरदाताओं को रिफंड उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। विवरणी दाखिल करने का काम ऑनलाइन है। बावजूद इसके रिफंड न मिलने से करदाता कर सलाहकारों से संपर्क कर रहे हैं।
2 min read
Income Tax Refund
Income Tax Refund (रिफंड अटकने से बढ़ी चिंता Photo Source- Patrika)

MP News : आयकर विभाग में रिटर्न फाइल का काम एक महीने से चल रहा है, लेकिन विवरणी फाइल होने के बाद भी मध्य प्रदेश के कई आयकरदाताओं को रिफंड उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। विवरणी दाखिल करने का काम ऑनलाइन होने के बावजूद रिफंड नहीं मिलने से करदाता कर सलाहकारों से संपर्क कर रहे हैं। इस मामले में विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता।

करदाताओं में वेतनभोगी कर्मचारियों का पैसा तो पूरे साल भर कटता है। अर्थात् जो टीडीएस पहले से हो चुका है, उसकी वापसी नहीं होने से करदाता मायूस हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टैक्स जमा में देरी होने पर 12 फीसदी ब्याज लगता है, जबकि रिफंड के रूप में वापसी 6 फीसद के हिसाब से ही होती है।

7 से 10 दिन के बीच आता रहा पैसा

आयकर विवरणी दाखिल करने के बाद सामान्य तौर पर 7 से 10 दिन में रिफंड आ जाता है, लेकिन इस बार करीब एक महीने का समय गुजर चुका है। इस देरी से आयकरदाता चिंता में है। विभागीय जानकारों का कहना है कि, विभाग में सख्त सत्यापन और डेटा विसंगतियों के कारण आयकर रिफंड में देरी होती है। आयकर विभाग दाखिल किए गए रिटर्न की वार्षिक सूचना विवरण (एआइएस) और फॉर्म 26 एएस से मिलान करता है। अगर आय, टीडीएस या कटौतियों से मेल नहीं खाती है तो रिटर्न को जांच के लिए चिन्हित किया जाता है।

रिफंड देरी के बताए जा रहे ये कारण

-रिफंड की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब रिटर्न को ईस त्यापित कर लेंगे
-अगर आपका बैंक खाता ईस त्यापित है तो उसके बाद ही रिफंड मिलेगा।
-बैंक रेकॉर्ड में नाम/पैन नंबर का मिलान नहीं होने पर।
-पिछला कर बकाया होने पर रिफंड खाते में जमा नहीं होगा।
-चाही गई कटौती के दावे की समीक्षा में अधिक समय लगना आदि।

क्या कहते हैं जानकार?

आयकर मामलों के जानकार राजेश कुमार जैन का कहना है कि, आयकर नोटिस से बचने के लिए और जल्द रिफंड प्राप्त करने के लिए आयकर विवरणी भरने के पूर्व 26 एएस और एआइएस से अपने डाटा का मिलान अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। रिफंड के लिए करदाता इंतजार में है।

Updated on:
15 Jul 2026 10:26 am
Published on:
15 Jul 2026 10:25 am