खुले में शराब पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिनों यानी 1 अप्रैल से राज्यभर में नई शराब नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत प्रदेशभर के शराब अहाते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, इसके बाद भी खुले में शराब पिलाने की शिकायतें राज्य के अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही हैं। इसी समस्या पर लगाम लगाने के लिए खुले में शराब पिलाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग द्वारा जारी नंबर पर फोन कर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित स्थान पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी। इसके अलावा, आवकारी विभाग की ओर से कहा गया है कि, खुले में शराब बिक्री की जानकारी इलाके के अंतर्गत आने वाले थाने में भी दी जा सकती है। इसी तरह अहाता खोलकर अगर शराब पिलाई जा रही है तो उस नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
लगातार सामने आ रही शिकायतें
आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद भी कई जगहों पर खुले में शराब बिकने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में तो दुकान न मिलने के कारण सड़क किनारे पंडाल लगाकर ही शराब बेची जा रही है। दुकानदार के पास बकायदा लाइसेंस भी है, लेकिन दुकान किराए में नहीं मिल रही, लिहाजा टेंट लगाकर शराब बेचने की व्यवस्था कर रखी है। अब देखना होगा कि आबकारी विभाग द्वारा जारी नंबर पर फोन करने से विभाग की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाती है।