mp news: निजी स्कूल परिवहन (बस) फीस अलग से नहीं ले सकेगें, इसे भी वार्षिक फीस का ही भाग माना जाएगा।
mp news: मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों के पैरेंट्स से वसूली जाने वाली महंगी बस फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब एमपी में प्राइवेट स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। बता दें कि वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बस सेवा के नाम पर मोटी फीस वसूली जाती है जिसे बंद करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये नियम लागू हो जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पेश किया। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बस फीस अलग से वसूली नहीं जा सकेगी और बस फीस को स्कूल की वार्षिक फीस का ही हिस्सा माना जाएगा। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही प्रभावी हो जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के छोटे प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ोत्तरी का अधिकार देने जा रही है जिनकी फीस सालाना 25 हजार रूपए से कम है। 25 हजार रूपए से कम फीस वाले स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे और वो 10 फीसदी तक की फीस बढ़ोत्तरी बिना अनुमति के कर सकेंगे। हालांकि यदि स्कूल 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि करते हैं तो इसके लिए पहले जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम के प्रविधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।