राज्य सरकार ने जारी किए आदेश, नए सिस्टम से मिलेगा लाभ...। ओबीसी आरक्षण को लेकर अटकी हुई थी कई भर्तियां...।
भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश सोमवार को जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में आरक्षण का नया सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में होने वाली सीधी भर्तियों में अब 73 फीसदी आरक्षण रहेगा। जिसमें सबसे अहम 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में अब राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
परिपत्र दिनांक 4 जनवरी 2020 से प्रदेश स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है और परिपत्र 31 दिसंबर 2020 से जिला स्तरीय रोस्टर जारी किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है।
इससे पहले सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। इसी के साथ ही इडब्ल्यूएस को भी आरक्षण नहीं मिलता था। अब कुछ सीधी भर्ती पर आरक्षण 73 फीसदी हो गया है।
यह है दिशा-निर्देश
अन्य पिछड़ा वर्ग को संशोधित आरक्षण का लाभ 8 मार्च 2019 से एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) को 2 जुलाई 2019 से प्राप्त होगा।
एक नजर
नए सिस्टम से चयनित शिक्षकों को मिलेगा लाभ
ओबीसी चयनित शिक्षक संघ के शिवप्रसाद जायसवाल और आरके साहू के मुताबिक सरकार के इस नए सिस्टम से शिक्षक भर्ती के 13 फीसदी ओबीसी होल्ड के छह विषयों के उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। यह अभ्यर्थी सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनके होल्ड हटाकर उन्हें पूर्ण रूप से 27 फीसदी आरक्षण के साथ नियुक्ति आदेश जारी करें।
वेटिंग भी होगी क्लीयर
इस फैसले से चयनित शिक्षक संघ ने भी खुशी जाहिर की है। संघ के अमित गौतम ने बताया कि सरकार का यह फैसला सराहनीय है। इस फैसले से वर्ग एक और वर्ग दो के तीन हजार से अधिक उम्मीदवारों को भी आंस बन गई है जो वेटिंग की सूची में हैं। जल्द ही इनकी भी चयन सूची जारी की जाएगी।