चेकिंग के दौरान अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे लाइसेंस मांगे तो आप बेझिझक अपना मोबाइल दिख सकते हैं। मोबाइल देखने के बाद पुलिस आपका चालान नहीं बनाएगी। दरअसल...
भोपाल. चेकिंग के दौरान अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे लाइसेंस मांगे तो आप बेझिझक अपना मोबाइल दिख सकते हैं। मोबाइल देखने के बाद पुलिस आपका चालान नहीं बनाएगी। दरअसल परिवहन विभाग लोगों के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत परिवहन विभाग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) को डाक की जगह अब वाट्सएप से व्यक्ति के मोबाइल पर भेजेगा। बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस भी इस व्यवस्था को मान्य करेगी। इसी महीने से यह सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। दरअसल डाक से लाइसेंस भेजने के दौरान कई बार ये गुम जाते थे।
अब तक लायसेंस आरसी बनने के बाद डाक से संबधित व्यक्ति के पते पर पहुंचाया जाता है। ऐसे में कई बार लायसेंस देर से पहुंचता है या रास्ते में ही कहीं गुम हो जाता है। लोगों को इस समस्या से बचाने के लिए ही इस सुविधा को शुरू किया गया है।
नई शराबनीति 1 अप्रैल से लागू
मध्यप्रदेश सरकार 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इसमें खास बात यह है कि स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हास्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के आसपास की शराब दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले जन आंदोलन बनाकर लोगों को इसके बारे में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में शराब बंदी धीरे-धीरे लागू की जाएगी। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति तैयार की है। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग ने 2018-19 के लिए इसका एक ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है। यह ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है। इसमें शराब से जुड़े मसले पर कई कड़े कानून बनाने की बात कही गई है।
इस कानून से भोपाल समेत मध्यप्रदेश के उन शहरों में राहत की खबर है जहां आए दिन लोग कार में बैठकर शराब पीते हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब यह लोग गर्ल्स होस्टल के पास ही शराब पीते हैं।
कार में शराब पी तो माना जाएगा क्राइम
सरकार 1 अप्रैल से यह भी प्रावधान करने जा रही है कि अब कार में बैठकर शराब पीते पाए जाने को भी अपराध माना जाएगा। उन्हें सीधे जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। अभी शराब पीकर वाहन चलाकर यातायात नियमों की धारा में जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था। अब सार्वजनिक स्थानों पर कार अथवा अन्य वाहन में शराब पीने वालों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।
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