ओबीसी को मिलेगा 27% का आरक्षण, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक
भोपाल. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए मंगलवार को सदन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विधेयक पेश किया।
उन्होंने विधायकों के सुझाव पर अति पिछड़े लोगों के लिए कैटेगरी तय करने की बात भी कही। सिंह ने कहा, इससे ओबीसी को फायदा मिलेगा। राज्य में इस वर्ग के लिए अभी 14 प्रतिशत आरक्षण है। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने के बाद राज्य में अब 73 फीसदी आरक्षण हो जाएगा। अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी और गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण है।
कितने पद रिक्त हैं?
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पूछा कि सरकार बताए कि राज्य में कितने पद रिक्त हैं? इस वर्ग को वास्तव में लाभ मिलेगा या ओबीसी वर्ग को झुनझुना थमाया है। सदन में उन्होंने निजी क्षेत्र में भी इसका लाभ दिए जाने की बात कही।
हमने वादा किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। इससे जुड़ा विधेयक सदन में पारित हो गया है। पिछड़े वर्ग के उत्थान और भलाई के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। - कमलनाथ, मुख्यमंत्री