भोपाल

बच्चों से फीस ली तो रद्द होगी स्कूल की मान्यता

आरटीई में एडमिशन

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Apr 11, 2018

भोपाल। आरटीई के नियमों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यदि कोई बच्चा आरटीई के अंतर्गत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है और स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह से फीस वसूल की जाती है तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। डीपीसी शिरोमणि दुबे ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले बाल आयोग में अभिभावक इकबाल खान ने शिकायती आवेदन दिया था जिसमें उसने बताया था कि उसके बच्चे का एडमिशन आरटीई के अंतर्गत गोविंदपुरा स्थित सेंट पीटर्स मारथोमा हाई स्कूल में हुआ है। अब स्कूल प्रशासन एक्टिविटी के नाम पर फीस वसूलने लगा।

आश्वासन के बाद आज से होगी मुकदमों में पैरवी

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत वकील सरकार और हाईकोर्ट से मिले आश्वासन के बाद बुधवार से प्रदेश भर की जिला अदालतों में मुकदमों की पैरवी करेंगे। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता ने राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों से चर्चा की। विभिन्न मांगों के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से पुष्पेन्द्र कौरव ने अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर मांगों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही।

राज्य अधिवक्ता परिषद ने इस पर 14 अप्रैल तक मुकदमों में पैरवी नहीं करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। राज्य अधिवक्ता परिषद के सचिव मेहबूब अंसारी ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और अदालत परिसरों में वकीलों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करने को लेकर पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता, महाधिवक्ता, पुरूषेन्द्र कौरव के साथ हुई चर्चा के बाद बुधवार से अदालतों में पैरवी होगी। प्रदेश के सभी जिला बार एसोसिएशनों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। जिला बार एसोसिएशन के सचिव पीसी कोठारी ने बताया कि राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर बुधवार से जिला अदालत में वकील मुकदमों में पैरवी करेंगे।

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Published on:
11 Apr 2018 08:18 pm
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