भोपाल

एमपी में दो पुलिसकर्मियों को किया बर्खास्त, सख्त कार्रवाई से मची खलबली

MP Police- लापरवाही पर गिरी गाज, कई कर्मचारियों को निलंबित किया, पुलिसकर्मियों को सीधा बर्खास्त किया
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Nov 17, 2025
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP- File Pic

MP Police- एमपी में लापरवाह कर्मचारियों, अधिकारियों पर सख्ती का दौर जारी है। भोपाल में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में लापरवाही पर देर रात कार्रवाई कर एक सुपरवाइजर और एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का भी निलंबन आदेश जारी किया गया है। इधर इंदौर में तो लापरवाह कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सीधा बर्खास्त ही कर दिया गया है। पुलिस विभाग के दो आरक्षकों पर ये सख्ती की गई है।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन क्लीन में बाहर की साफ सफाई के साथ ही अंदर की दिक्कतें भी दूर की जा रहीं हैं। यहां ड्यूटी में लापरवाही या ढिलाई करनेवाले पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी गई है। लगातार अनुशासनहीनता करनेवालों पर सीधी कार्रवाई की जा रही है।

दो पुलिसकर्मियों को सेवा से ही हटा दिया

सोमवार को इसी कड़ी में दो पुलिसकर्मियों को सेवा से ही हटा दिया गया। नव आरक्षक दिलीप और नव आरक्षक सुधीर लंबे समय से बिना किसी सूचना के गायब थे। विभाग ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए दोनों को सीधा बर्खास्त कर दिया।

कई बार चेतावनी दी गई थी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरक्षक दिलीप और आरक्षक सुधीर को कई बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद दोनों आरक्षकों ने लापरवाही बरती। इसके बाद कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाते हुए दोनों आरक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने नव आरक्षक दिलीप और नव आरक्षक सुधीर की सेवाएं समाप्त कर दीं। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि सेवा में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुशासनहीनता और अनियमिताओं पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ही एक एएसआई की भी सेवा समाप्त की जा चुकी है।

बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी को भी निलंबित कर दिया गया है। इंदौर कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने उनका निलंबन आदेश जारी किया। उन्होंने सोलंकी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के उप-नियम (1), (2), (3) और नियम 3(2) के उल्लंघन का दोषी माना है।

Updated on:
17 Nov 2025 09:18 pm
Published on:
17 Nov 2025 09:18 pm