भोपाल

एमपी में SIR कंप्लीट, इस तरह चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

Final Voter List 2026 : चुनाव आयोग ने भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आप दिए गए माध्यमों के जरिए नई मतदाता सूची में आपका नाम चेक कर सकते हैं।

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एमपी में SIR कंप्लीट (Photo Source- Patrika)

Final Voter List 2026 : निर्वाचन आयोग के आदेश पर 04 नवंबर से शुरू हुआ एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। इसी के तहत जिले की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है। ऐसे में अब आप अपा नाम 2026 की फाइन सूची में देखने के लिए उत्सुक होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से भी भोपाल समेत प्रदेशभर के सभी जिलों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आप दिए गए माध्यमों के जरिए नई मतदाता सूची में आपका नाम चेक कर सकते हैं। अगर अब भी आपको किसी तरह की त्रुटी लगती है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं।

यही नहीं, अगर किसी कारण से नाम कट गया हो तो आप पात्र दस्तावेजों के साथ फार्म नंबर 6 भरकर दोबारा से वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन शाखा द्वारा मतदाताओं से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फार्म 6, 7 और 8 लिए जा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार, 18 साल पूरे करने वाले नए युवा मतदाता तिथियों के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।

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इस तरह मतदाता सूची में जांच सकते हैं नाम

यही नहीं, निरंत अद्यतन प्रक्रिया के तहत नागरिक दावा-आपत्तियों के लिए प्रपत्र संख्या 7 और 8 जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें वेबसाइट, वोटर पोर्टल, एप समेत बीएलओ और अधिकारियों की मदद ली जा सकती है।

इस तरह जांच सकते हैं फाइनल मतदाता सूची में अपना नाम

-वेबसाइट - https://ceoelection.mp.gov.in
-पोर्टल - voters.eci.gov.in
-एप - ECINET
-संबधित बीएलओ से संपर्क कर।
-जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ कार्यालय से।
-ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं प्रपत्र
-अगर आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है तो प्रपत्र संख्या 6 भरकर आवश्यक घोषणा एवं दस्तावेजों समेत फार्म जमा कर सकते हैं।
-अगर अंतिम मतदाता सूची में दर्ज विवरण में कोई त्रुटि हो तो प्रपत्र संख्या 8 भरकर आवश्यक दस्तावेजों समेत जमा कर सकते हैं।
-किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र संख्या 7 प्रस्तुत कर सकते हैं।

जन्म तिथि के अनुसार जमा करना होंगे दस्तावेज

-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 से पहले हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो खुद की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
-अगर आपका जन्म भारत में 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज देना होगा।
-माता के लिए, नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
-अगर माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, वो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति देना होगी।
-अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है(विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण) सलंग्न करना होगा।
-अगर भारतीय नागरिकता पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंग्र) करें।
-नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 के साथ ये दस्तावेज जमा करने होंगे।
किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र ,पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01 सितंबर 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़।

-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
-पासपोर्ट।
-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
-सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
-वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
-राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर।
-सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

इस संबंध में भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि, जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो गया है। अब नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, त्रुटी सुधार, संशोधन करवाने के लिए प्रपत्र 8 व दावा-आपत्ति आदि दर्ज करवाने के लिए प्रपत्र 7 जमा कर सकते हैं। सभी की सुनवाई और निराकरण निर्वाचन शाखा द्वारा किया जा रहा है।

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Published on:
24 Feb 2026 08:29 am
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