भोपाल

अमानक राई से लेकर तरबूज बीज बेच रहे थे, प्रशासन ने लगाया जुर्माना

खाद्य सुरक्षा…..25 प्रकरणों में 3.65 लाख रुपए का जुर्माना….भोपाल. खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 मामलों में एडीएम ने 3.65 लाख रुपए का जुर्माना तय किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधी की टीम ने यहां जांच कर नमूने लिए थे, जो जांच में अमानक निकले थे। रिपोर्ट के साथ एडीएम कोर्ट में ये प्रकरण […]

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Mar 28, 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर

खाद्य सुरक्षा…..25 प्रकरणों में 3.65 लाख रुपए का जुर्माना….
भोपाल. खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 मामलों में एडीएम ने 3.65 लाख रुपए का जुर्माना तय किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधी की टीम ने यहां जांच कर नमूने लिए थे, जो जांच में अमानक निकले थे। रिपोर्ट के साथ एडीएम कोर्ट में ये प्रकरण खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने प्रस्तुत किए थे। गुरुवार को इनपर जुर्माना आदेश जारी किए गए।

इनपर किया जुर्माना

  • मंगलवारा भोपाल स्थित महेन्द्र मावा भण्डार के मालिक अनिरूद्ध राजपूत, अवमानक मावा विक्रय- 50 हजार रुपए
  • मंगलवारा स्थित आनंद मावा भण्डार के मालिक सुशील कुमार गुप्ता, अवमानक पनीर विक्रय- 25 हजार
  • हनुमानगंज स्थित अशोक कुमार कुंदनदास के मालिक अनिल कुमार चेतवानी, अवमानक राई विक्रय- 20 हजार
  • हनुमानगंज स्थित मेसर्स दर्शनलाल एण्ड सन्स के मालिक भावेश बाधवानी, अवमानक तरबूज दाना विक्रय- 25 हजार
  • हनुमानगंज स्थित मोतीराम कुन्दनदास ग्रेन मर्चेन्ट के मालिक रवि वाधवानी, बिना लायसेंस खाद्य कारोबार- 25 हजार
  • निर्माता फर्म पापुलर रिच ब्रेड के विक्रेता तथा स्वामी, मिथ्याछाप ब्रेड विक्रय- 25 हजार रुपएनोट- एक माह की समय सीमा में जुर्माना जमा करने का समय दिया।
Published on:
28 Mar 2025 11:07 am
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