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अवैध कॉलोनी बसाने वाले की खैर नहीं, करोड़ों जुर्माने के साथ 10 साल जेल, कलेक्टर पर भी गिरेगी गाज

Illegal Colonizer : अवैध कॉलोनियों का जाल खत्म करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके बाद प्रदेशभर के लिए एक ही लाइसेंस होगा। दोषी पर 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान होगा।

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Illegal Colonizer

अवैध कॉलोनी बसाने वाले सावधान! (Photo Source- Patrika)

Illegal Colonizer : मध्य प्रदेश के बीते कुछ सालों में अवैध कॉलोनियों का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। इन मामलों में कार्रवाई होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो सस्ते आशियाने या दीगर झांसों में आकर प्लॉट खरीद कर उसमें घर बनाने का सपना देख रहे होते हैं। लेकिन, लोगों को झूठे सपने दिखाने वालों पर भी अब सरकार कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। अवैध कॉलोनाइजरों पर न सिर्फ सख्ती होगी, बल्कि करोड़ों का जुर्माना भी लगाएगी।

दरअसल, अवैध कॉलोनियों का जाल खत्म करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके प्रभावी होने के बाद प्रदेशभर के लिए एक ही लाइसेंस होगा। इसके साथ ही भारी भरकम जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा।

'एकीकृत अधिनियम' की तैयारी

मध्य प्रदेश में एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट 'एकीकृत अधिनियम' की तैयारी की जा रही है। इससे अवैध कॉलोनी का जाल को खत्म किया जा सकेगा। एक बार लाइसेंस लेने के बाद कॉलोनाइजर पूरे प्रदेश में कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगे।

कलेक्टर को भी देना होगा जवाब

16 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में इसे शामिल किया जाएगा। इस प्रावधान के बाद अवैध कॉलोनी विकसित होने पर सीधे तौर पर कलेक्टर इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। वहीं अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को अब 10 लाख की जगह 1 करोड़ देना होगा। साथ ही 10 साल की जेल भी होगी।