Police Checking Campaign : PTRI ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा- 5 शहरों में शुरू हुए अभियान को प्रदेशभर में लागू किया जा रहा है। 26 नवंबर से बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू होगी। 1 से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना।
Police Checking Campaign : हेलमेट के साथ साथ अब बगैर बीमा वाले वाहन चालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी अभियान 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जो 15 दिनों तक लगातार चलेगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंटीट्यूट (पीटीआरआइ) ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं, बगैर हेलमेट वाले वाहनों के खिलाफ पांच शहरों में शुरू हुए अभियान को पूरे प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है। यानी अब 26 नवंबर से बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
पीटीआरआइ द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि, सार्वजनिक स्थान में प्रयोग होने वाले वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने या चलवाने पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत दोपहिया वाहन पर 1000, हल्के यान पर 3000 और भारी- मध्यम यान पर 5000 रुपए के जुर्माने के अलावा कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
पीटीआरआइ के डीआइजी टीके विद्यार्थी ने बताया कि यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चलाए जा रहे है। इसी क्रम में 26 नवंबर को प्रदेश के रोड सेफ्टी के अहम बिंदुओ पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। जिसमें प्रमुख रूप से मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित पीटीआरआइ के शीर्ष अधिकारी सहित सड़क निर्माण से जुड़े अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों पर समीक्षा कर आगे के प्रभावी अभियान तैयार किए जाएंगे।