बिजनोर

Bijnor Crime: कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा, काम देने को कहकर किया था गंदा काम

Bijnor Crime: यूपी के बिजनौर में कोर्ट ने एक किशोर से कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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Updated: 14 Dec 2024, 1:29 PM IST
20 years imprisonment to the accused of committing misdeeds in Bijnor
Bijnor Crime: कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

Bijnor Crime News: बिजनौर में कोर्ट ने एक किशोर से कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने पीड़ित किशोर के साथ चाय की दुकान पर काम करते समय कुकर्म की घटना का अंजाम दिया था।

बता दें कि पीड़ित के पिता ने अदालत के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित किशोर का मेडिकल करा कर आरोपी को जेल भेज कर चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को अदालत ने जबर सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई और 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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14 Dec 2024, 1:29 PM IST
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