बिजनोर

रेप के मामले में महिला दरोगा को कोर्ट ने भेजा जेल

पहली बार आपने किसी महिला दरोगा को रेप मामले में जेल जाते हुए सुना होगा।

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May 09, 2018
court

बिजनौर। आज तक आपने रेप के मामले में आरोपियों को जेल जाते हुए देखा होगा। लेकिन पहली बार आपने यह सुना होगा कि कोर्ट ने किसी महिला दरोगा को रेप के मामले में जेल भेज दिया है। जी हां, आपने सही पढ़ा। दरअसल, बिजनौर जिले में जिला कोर्ट ने एक महिला दरोगा को जेल भेज दिया है।

दरअसल, महिला दरोगा पर आरोप है कि नूरपुर में पोस्टिंग के दौरान एक लड़की से बलात्कार में उसने आरोपियों की मदद की थी। महिला दरोगा इस समय हीमपुर दीपा में तैनात है। बता दें कि थाना नूरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट 13 सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने विपिन, विनोद, अशोक तथा उनके पिता दयाराम के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अदालत में अपने बयान के दौरान युवती ने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से विपिन के साथ शादी की। विनोद और अशोक उसके देवर हैं तथा दयाराम ससुर हैं।

युवती ने अपने बयान में यह भी कहा था कि तत्कालीन दरोगा पी.के चौहान और रेहटी के कामेंद्र ने कमरे में बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। रेखा यादव उस समय नूरपुर थाने में तैनात थी और पीके चौहान के कहने पर कमरे पर युवती के साथ हुए दुष्कर्म में उनकी मददगार थी।

कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन दरोगा पीके चौहान, कामेंद्र निवासी रेहटी जागीर और महिला एसआई रेखा यादव को कोर्ट में विचारण के लिए तलब किया था। अदालत की सख्ती के बाद महिला दरोगा रेखा यादव मंगलवार को कोर्ट में पेश हुई और उपरोक्त मामले में जमानत की याचिका की सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत नहीं दी और महिला दरोगा को जेल भेज दिया।

Published on:
09 May 2018 08:08 pm