
महाजन. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित राज्य के अन्य जिलों में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बिना ब्याज ऋण लेने वाले किसानों को दुर्घटना बीमा का प्रीमियम अब सात गुणा बढ़कर देना होगा। प्रीमियम बढ़ाने के साथ ही बीमा क्लेम भी ६ लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेशभर में करीब ३० लाख किसानों द्वारा यह बीमा करवाया जाएगा। ऋण लेने वाले किसान को दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है।
गत वर्ष जहां ५४ रुपए प्रीमियम में एक साल के लिए किसान को ६ लाख का बीमा दिया जा रहा था। इसमें से भी किसान को २७ रुपए ही जमा करवाने पड़ते थे। शेष २७ रुपए बैंक द्वारा वहन किये जाते थे। हालांकि इस साल राज्य सरकार ने बीमा राशि बढ़ाकर १० लाख जरूर की है लेकिन प्रीमियम राशि भी सीधे सात गुणा बढ़ाकर १८९ रुपए कर दी है। अब पूरा प्रीमियम भी किसान को ही वहन करना होगा। ऐसे में जिले के किसानों को गत वर्ष की तुलना में करीब एक करोड़ अधिक प्रीमियम देना होगा।
बीमा कंपनी भी बदली
इस बार दी राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ने बीमा कम्पनी भी बदल डाली है। बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी जयपुर के साथ ३१ मार्च २०१९ तक एमओयू किया है। राज्य के २९ सीसीबी के ३० लाख किसानों का राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में बीमा किया जा रहा है। गत वर्ष दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के साथ करार था।
कृषि कार्य में दुर्घटना होने पर मिलेगा लाभ
बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक ऋणी सदस्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में किसान की कृषि कार्य के दौरान मौत होने पर दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। खेती कार्य के दौरान अंगभंग होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बीमा राशि मिलेगी। खेत में काम करते हुए सांप काटने पर एवं कीटनाशक का छिड़काव करते समय मौत होने पर भी बीमा राशि मिलेगी।
राज्य स्तर पर लिया गया निर्णय
राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में ऋणी किसान का प्रीमियम इस बार बढ़ाकर १८९ रुपए किया गया है। साथ ही बीमा क्लेम की राशि भी ६ से बढ़ाकर १० लाख की गई है। यह राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है।
रामस्वरूप ओझा, व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति महाजन।